Supreme Court भारतीय तटरक्षक बल में महिलाओं को स्थायी कमीशन नहीं देने के मामले की सुनवाई करेगा

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उच्चतम न्यायालय भारतीय तटरक्षक अधिकारी प्रियंका त्यागी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था। याचिका में पूछा गया था कि जब भारतीय नौसेना महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन दे रही है, तो आईसीजी ऐसा क्यों नहीं कर सकता।

उच्चतम न्यायालय भारतीय तटरक्षक बल की एक महिला अधिकारी की याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा, जिसमें बल की योग्य महिला ‘शॉर्ट सर्विस कमीशन’ अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने का अनुरोध किया गया है।

प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले पर सुनवाई कर सकती है। शीर्ष अदालत ने पूर्व में अपनी महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने से इनकार करने के लिए केंद्र और भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) को फटकार लगाई थी और कहा था कि समुद्री बल को एक ऐसी नीति बनानी चाहिए, जो महिलाओं के साथ ‘‘निष्पक्ष’’ व्यवहार करे।

उच्चतम न्यायालय भारतीय तटरक्षक अधिकारी प्रियंका त्यागी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था। याचिका में पूछा गया था कि जब भारतीय नौसेना महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन दे रही है, तो आईसीजी ऐसा क्यों नहीं कर सकता।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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