अदालत को मजबूर न करे...रैपिड रेल प्रोजेक्ट पर सुप्रीम कोर्ट की दिल्ली सरकार को फटकार

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अभिनय आकाश । Dec 13 2023 12:45PM

वंबर में अदालत ने आदेश दिया था कि यदि दिल्ली सरकार रैपिड रेल परियोजना के लिए धन उपलब्ध कराने में विफल रहती है, तो इस राशि को इस वर्ष के लिए अरविंद केजरीवाल सरकार के विज्ञापन बजट से पुनर्निर्देशित किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली-मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) के लिए धन उपलब्ध कराने में देरी के लिए दिल्ली सरकार की आलोचना की और कहा कि सरकार को राज्य सरकार के विज्ञापन से धन प्राप्त करने के अपने आदेश को पुनर्जीवित करने के लिए अदालत को मजबूर करने से बचना चाहिए। नवंबर में अदालत ने आदेश दिया था कि यदि दिल्ली सरकार रैपिड रेल परियोजना के लिए धन उपलब्ध कराने में विफल रहती है, तो इस राशि को इस वर्ष के लिए अरविंद केजरीवाल सरकार के विज्ञापन बजट से पुनर्निर्देशित किया जाएगा।

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आज, आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने अदालत को सूचित किया कि बजट आवंटन को दिल्ली कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और केंद्र की मंजूरी का इंतजार कर रही है। शीर्ष अदालत ने दिल्ली सरकार को 7 दिनों के भीतर केंद्र की मंजूरी लेने का निर्देश दिया। पिछली सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल ने कहा था कि "यदि ऐसी राष्ट्रीय परियोजनाएं प्रभावित होती हैं, और यदि विज्ञापन पर पैसा खर्च किया जा रहा है, तो हम पैसे को बुनियादी ढांचे के लिए निर्देशित करने के लिए कहेंगे।

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