Sharon Raj murder case: जानें केरल की महिला ग्रीष्मा के बारे में, जिसे अदालत ने सुनाई मौत की सजा

आरोपी महिला ने अपने प्रेमी शेरोन राज को कीटनाशक युक्त आयुर्वेदिक मिश्रण खिलाने का लालच देकर उसकी हत्या कर दी थी। इसके बाद नेय्याट्टिनकारा अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय ने कहा कि ग्रीष्मा द्वारा यौन अंतरंगता के बहाने शेरोन को आमंत्रित किया।
प्यार अंधा होता है, जिसे इस समय में केरल की 24 वर्षीय महिला ग्रीष्मा ने भी साबित कर दिया है। प्यार और जंग में सब जायज होने की बात को ग्रीष्मा ने सच साबित किया है। ग्रीष्मा तब चर्चा में आई है जब केरल की एक जिला अदालत ने ग्रीष्मा को अपने प्रेमी शेरेन राज की हत्या करने के आरोप में मौत की सजा सुनाई है।
आरोपी महिला ने अपने प्रेमी शेरोन राज को कीटनाशक युक्त आयुर्वेदिक मिश्रण खिलाने का लालच देकर उसकी हत्या कर दी थी। इसके बाद नेय्याट्टिनकारा अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय ने कहा कि ग्रीष्मा द्वारा यौन अंतरंगता के बहाने शेरोन को आमंत्रित किया। इसके बाद में उसने अपराध को अंजाम दिया, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
समाचार एजेंसी एएनआई ने अदालत के हवाले से कहा, "आपराधिक कृत्यों के लिए सज़ा सुनिश्चित करना राज्य की ज़िम्मेदारी है। शेरोन द्वारा संदिग्ध जूस का वीडियो रिकॉर्ड करना, जबकि ग्रीष्मा ने उसे ऐसा न करने के लिए कहा था। वीडियो शूट करना भी एक सबूत है कि शेरेन को कुछ गड़बड़ होने का संदेह था। शेरोन ने 11 दिनों तक बिना पानी की एक बूँद पिए अपनी ज़िंदगी के लिए संघर्ष किया।"
जानें ग्रीष्मा और शेरोन राज के बारे में
ग्रीष्मा ने तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले के एक निजी कॉलेज में लिक्ट्रेचर की पढ़ाई की थी। पीड़िता शेरोन राज, तिरुवनंतपुरम जिले के पारसाला का रहने वाला था, जो बीएससी रेडियोलॉजी की अंतिम वर्ष का छात्र था। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों के बीच एक साल से अधिक समय तक नज़दीकी रिश्ता रहा, लेकिन बाद में दोनों के बीच रिश्ता खराब हो गया।
विशेष सरकारी वकील वी.एस. विनीत कुमार ने आरोप लगाया कि ग्रीष्मा शेरोन के साथ अपने रिश्ते को खत्म करना चाहती थी, क्योंकि उसके परिवार ने केरल के एक अन्य व्यक्ति के साथ उसकी शादी तय कर दी थी। शेरेन से पीछा छुड़ाने के लिए ग्रीष्मा ने अपने चाचा निर्मलकुमारन नायर और अपनी मां के साथ मिलकर शेरेन को मारने की साजिश रची। इस मामले में निर्मलकुमारन नायर को भी आरोपी मानते हुए अदालत तीन साल की सजा सुना चुकी है।
अभियोजन पक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि जब शेरोन की तबीयत खराब हो रही थी, तब आरोपी ने जहर की बोतल छिपाने की साजिश रची और अंततः 25 अक्टूबर, 2022 को कई अंगों के काम करना बंद कर देने के कारण उसकी मौत हो गई। केरल पुलिस ने तुरंत 31 अक्टूबर को ग्रीष्मा को गिरफ्तार कर लिया।
उस पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत कई आरोप लगाए गए हैं। उस पर आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 364 (हत्या करने के इरादे से अपहरण), 328 (जीवन को नुकसान पहुंचाने के इरादे से जहर देना) और 203 (गलत जानकारी देकर न्याय में बाधा डालना) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
ग्रीष्मा ने की ये मांग
ग्रीष्मा ने अपनी शैक्षणिक उपलब्धियों, पूर्व आपराधिक इतिहास की कमी और अपने माता-पिता की इकलौती बेटी होने का हवाला देते हुए सजा में नरमी की मांग की। अदालत ने कहा कि अपराध बिना किसी उकसावे के किया गया था। ग्रीष्मा द्वारा अपने अपराध को छिपाने की चालाकीपूर्ण कोशिश विफल हो गई। पीठ ने यह भी कहा कि उसने अपने प्रेमी के साथ विश्वासघात किया है। अदालत ने यह भी कहा कि दोषी द्वारा शेरोन पर शारीरिक शोषण के दावे में सबूतों की कमी है। वहीं शेरेन ने कभी भी किसी संदेश या संचार में उसे दोषी नहीं ठहराया। शेरोन आरोपी के प्रति प्रतिबद्ध थी, लेकिन साथ ही वह अपने मंगेतर के संपर्क में भी थी। अदालत ने कहा, यह देखते हुए कि किए गए अपराध की गंभीरता के अलावा दोषी की उम्र पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।
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