Delhi excise case: मनीष सिसौदिया की जमानत याचिका पर ईडी, सीबीआई को SC का नोटिस, 29 जुलाई को अगली सुनवाई
सिसोदिया ने कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले से जुड़े अपने खिलाफ भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में जमानत मांगी है। न्यायमूर्ति बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने 2021-22 की दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति में अनियमितताओं के संबंध में ईडी और सीबीआई द्वारा जांच किए गए अलग-अलग मामलों में जमानत की मांग करने वाली सिसोदिया की याचिका पर नोटिस जारी किया।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा दायर जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जवाब मांगा और मामले की सुनवाई 29 जुलाई को तय की। सिसोदिया ने कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले से जुड़े अपने खिलाफ भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में जमानत मांगी है। न्यायमूर्ति बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने 2021-22 की दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति में अनियमितताओं के संबंध में ईडी और सीबीआई द्वारा जांच किए गए अलग-अलग मामलों में जमानत की मांग करने वाली सिसोदिया की याचिका पर नोटिस जारी किया।
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सिसौदिया को फरवरी 2023 को सीबीआई ने और बाद में एक महीने बाद ईडी ने गिरफ्तार किया था और जमानत मांगने के लिए उन्होंने लगभग 16 महीने की कैद का हवाला दिया था। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी के साथ वकील विवेक जैन ने सिसौदिया की ओर से पेश होते हुए कहा कि दोनों मामलों में से किसी में भी सुनवाई अभी शुरू नहीं हुई है। जैन ने प्रस्तुत किया कि 30 अक्टूबर, 2023 को शीर्ष अदालत ने यह कहते हुए सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी कि जांच के कुछ पहलू लंबित थे।
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हालाँकि, अदालत ने उन्हें परिस्थितियों में बदलाव की स्थिति में या मुकदमा लंबा चलने और अगले तीन महीनों में कछुए की गति से आगे बढ़ने की स्थिति में जमानत के लिए एक नया आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता दी। जैन ने कहा कि मैं पिछले 16 महीने से जेल में हूं और मुकदमे में देरी मेरी गलती के कारण नहीं है। आज मुकदमा कछुआ गति से चल रहा है, और यह जमानत पर विचार करने के लिए 30 अक्टूबर के फैसले में प्रदान किया गया आधार है।
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