Delhi में 5 हजार टीचर्स ट्रांसफर पर रार, अफसरों ने नहीं मानी मंत्री की बात, आतिशी ने अधिकारियों को भेजा नोटिस

Atishi water
ANI
अंकित सिंह । Jul 4 2024 2:38PM

मंत्री ने कहा कि इस आदेश को निरस्त करने के लिए मैंने शिक्षा विभाग के सचिव और Director को आदेश दिए हैं। यह वही शिक्षक हैं, जिनकी मेहनत से दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था बदली है। जिनकी मेहनत से दिल्ली सरकारी स्कूल बदले हैं। सरकारी स्कूलों के बच्चे IIT-JEE के परीक्षाएं पास कर रहे हैं।

आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली की मंत्री आतिशी ने मुख्य सचिव नरेश कुमार को पत्र लिखकर 2 जुलाई को जारी शिक्षकों के स्थानांतरण आदेश को तुरंत वापस लेने का निर्देश दिया है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने उनसे किसी विशेष स्कूल में केवल 10 साल पूरे करने के आधार पर शिक्षकों के किसी भी अनिवार्य स्थानांतरण को रोकने के लिए भी कहा। आतिशी ने कहा कि पिछले दिनों दिल्ली के शिक्षा विभाग ने आदेश निकाला कि एक स्कूल में 10 साल से पढ़ा रहे शिक्षकों का ट्रांसफर होगा। यह आदेश बिलकुल गलत और शिक्षा विरोधी है। 

इसे भी पढ़ें: भ्रष्टाचार के बहाने विपक्ष पर मोदी का सीधा वार, AAP और Congress पर साधा निशाना, पूछा- सबूत सच्चे थे या झूठे?

मंत्री ने कहा कि इस आदेश को निरस्त करने के लिए मैंने शिक्षा विभाग के सचिव और Director को आदेश दिए हैं। यह वही शिक्षक हैं, जिनकी मेहनत से दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था बदली है। जिनकी मेहनत से दिल्ली सरकारी स्कूल बदले हैं। सरकारी स्कूलों के बच्चे IIT-JEE के परीक्षाएं पास कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस ट्रांसफर के आदेश को निरस्त करने के मेरे निर्देशों के बावजूद 2 जुलाई को देर रात 5000 अध्यापकों का ट्रांसफर का आर्डर निकल जाता है। 

उन्होंने दावा किया कि ऐसा कहा जा रहा है कि इस ट्रांसफर प्रक्रिया के दौरान भारी भ्रष्टाचार हुआ है। ट्रांसफर रुकवाने के लिए भारी रिश्वत दी गई है। क्या अब दिल्ली के अधिकारी ही दिल्ली के सरकारी स्कूलों को बर्बाद करने में जुटे हुए हैं? उन्होंने कहा कि मैंने आज मुख्य सचिव को आदेश दिया है कि ट्रांसफर के इस आदेश को तुरंत रोका जाए और इस दौरान भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। 

इसे भी पढ़ें: NEET मामले पर बोले AAP सांसद राघव चड्ढा, देश में चल रहा दो IPL, पहला इंडिया प्रीमियर लीग, दूसरा...

अपने पत्र में, आतिशी ने संविधान के अनुच्छेद 239AA पर जोर दिया, जिसमें उल्लेख किया गया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की निर्वाचित सरकार राज्य सूची और समवर्ती सूची में सूचीबद्ध मामलों पर कार्यकारी अधिकार रखती है। उन्होंने शिक्षा विभाग के सचिव और शिक्षा विभाग से सवाल किया कि अधिकारियों ने उनके आदेश की अवहेलना कर धारा 239AA का उल्लंघन क्यों किया है। उन्होंने यह भी पूछा कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए?

We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़