Puja Khedkar को दिल्ली HC से राहत, 21 अगस्त तक गिरफ्तारी पर लगाई रोक

Puja Khedkar
ANI
अभिनय आकाश । Aug 12 2024 12:15PM

न्यायमूर्ति सुब्रमणियम प्रसाद ने अग्रिम जमानत की मांग करने वाली पूजा खेडकर की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया। 2023 बैच की आईएएस अधिकारी खेडकर पर अपना नाम, अपने पिता और माता के नाम, अपनी तस्वीर, हस्ताक्षर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पता बदलने सहित अपनी पहचान फर्जी बनाकर स्वीकार्य सीमा से अधिक धोखाधड़ी का लाभ उठाने का आरोप लगाया गया था।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को पूर्व प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर को 21 अगस्त तक गिरफ्तारी से राहत देते हुए दिल्ली पुलिस को अगली सुनवाई की तारीख तक उन्हें हिरासत में नहीं लेने का निर्देश दिया। खेडकर पर संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को दिए गए अपने आवेदन में तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने और फर्जीवाड़ा करने का आरोप है। न्यायमूर्ति सुब्रमणियम प्रसाद ने अग्रिम जमानत की मांग करने वाली पूजा खेडकर की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया। 2023 बैच की आईएएस अधिकारी खेडकर पर अपना नाम, अपने पिता और माता के नाम, अपनी तस्वीर, हस्ताक्षर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पता बदलने सहित अपनी पहचान फर्जी बनाकर स्वीकार्य सीमा से अधिक धोखाधड़ी का लाभ उठाने का आरोप लगाया गया था।

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यूपीएससी ने उनके खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया था, जिसके कारण 31 जुलाई को उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई थी। इससे पहले, दिल्ली की एक अदालत ने पूरी साजिश और अन्य लोगों की संभावित संलिप्तता को उजागर करने के लिए हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता का हवाला देते हुए खेडकर को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। दिल्ली पुलिस ने दस्तावेज और सबूत इकट्ठा करते हुए जांच शुरू कर दी थी और उम्मीद की जा रही थी कि वह खेडकर को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस भेजेगी।

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अधिवक्ता बीना माधवन के नेतृत्व में खेडकर की कानूनी टीम ने तर्क दिया था कि उन्हें आरोपों का जवाब देने का अवसर दिया जाना चाहिए और प्रयासों की संख्या के बारे में जानकारी को रोकना जांच का विषय है। 

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