जस्टिस यशवंत वर्मा का थम नहीं रहा विरोध, इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने ट्रांसफर का किया विरोध

Protests
ANI
अंकित सिंह । Mar 25 2025 11:59AM

तिवारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थिति जानता है। दोष को दूर करने के बजाय, यदि आप और अधिक दोषपूर्ण लोगों को यहां स्थानांतरित करेंगे, तो व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी।

दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरण के विरोध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वकीलों ने विरोध प्रदर्शन किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी ने कहा कि मुख्य बात यह है कि हमारी लड़ाई किसी जज के खिलाफ नहीं बल्कि सिस्टम के खिलाफ है। यहां मेहनती जज हैं, अब उनकी छवि खतरे में है। इलाहाबाद हाईकोर्ट को डंपिंग ग्राउंड माना जा रहा है। अगर किसी कोर्ट के जज का भ्रष्टाचार के आरोप में तबादला हो रहा है तो उसे इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर किया जा रहा है।

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तिवारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थिति जानता है। दोष को दूर करने के बजाय, यदि आप और अधिक दोषपूर्ण लोगों को यहां स्थानांतरित करेंगे, तो व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। यह दूसरी बार है जब बार एसोसिएशन ने न्यायमूर्ति वर्मा के स्थानांतरण का विरोध किया है; पिछले सप्ताह, उनके वापस लौटने की खबर आने के कुछ ही घंटों बाद, एसोसिएशन ने कहा था कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय कोई कचरादान नहीं है।

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इससे पहले आज सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा के तबादले के आदेश जारी किए। यह तबादला - पैसे मिलने के तुरंत बाद 20 मार्च को प्रस्तावित - केंद्र द्वारा इस कदम को हरी झंडी मिलने के बाद ही किया जाएगा। पैसे मिलने और जज की नई पोस्टिंग को जोड़ने वाली रिपोर्टों - जिनमें तबादले के बारे में सवाल उठाए गए थे - पर प्रतिक्रिया देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक का दूसरे से कोई लेना-देना नहीं है। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि उसने पंजाब और हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की सदस्यता वाली एक समिति गठित की है, जो मामले की आंतरिक जांच करेगी। न्यायाधीश को लेकर विवाद पिछले सप्ताह तब शुरू हुआ, जब उन्हें आवंटित बंगले के बाहर एक बाहरी घर में जले हुए पैसे के ढेर मिलने की खबरें आईं।

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