इस दिवाली केवल हरित पटाखों को ही अनुमति : कर्नाटक सरकार

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कर्नाटक के मुख्य सचिव पी रवि कुमार के हस्ताक्षर के साथ जारी आदेश में कहा गया, ‘‘उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार हरित पटाखों के अलावा किसी अन्य तरह के पटाखों की बिक्री और जलाने पर रोक होगी।’’

बेंगलुरु| कर्नाटक सरकार ने शनिवार को आदेश जारी कर दिवाली के लिए केवल हरित पटाखों की बिक्री और जलाने की अनुमति दी।

साथ ही लोगों को कोविड-19 नियमों का सख्ती से अनुपालन करने का सुझाव दिया। कर्नाटक के मुख्य सचिव पी रवि कुमार के हस्ताक्षर के साथ जारी आदेश में कहा गया, ‘‘उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार हरित पटाखों के अलावा किसी अन्य तरह के पटाखों की बिक्री और जलाने पर रोक होगी।’’

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आदेश में कहा गया कि विक्रेता को संबंधित विभागों से जरूरी परमिट लेना होगा और प्राधिकारी केवल हरित पटाखों की बिक्री की अनुमति दे सकते हैं। हरित पटाखों की बिक्री के लिए दुकानों को केवल एक से 10 नवंबर के बीच ही खोला जा सकता है।

राज्य सरकार के मुताबिक हरित पटाखों की दुकानें अस्थायी तौर पर और परमिट में उल्लेखित तारीख और स्थान पर ही खोली जा सकेंगी।

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डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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