अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाए वाली याचिका पर बोले केजरीवाल, मेरा वजन बहुत गिर गया है, हो सकता है अंदर कोई...
केजरीवाल ने बताया कि डॉक्टरों ने कहा कि अगर सारे टेस्ट किए जाएं तो कम से कम पता चल जाएगा कि अंदर कोई गंभीर बीमारी चल रही है या नहीं। आम आदमी पार्टी (आप) की मंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का अचानक वजन कम होना और साथ ही कीटोन का उच्च स्तर डॉक्टरों के लिए चिंता का विषय है।
सुप्रीम कोर्ट में अपनी अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मेरा वजन बहुत गिर गया है। अगर किसी व्यक्ति का वजन एक महीने में बिना किसी कारण 7 किलो तक गिर जाए तो यह बहुत गंभीर समस्या है। इसलिए डॉक्टरों ने कई परीक्षण निर्धारित किए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने 7 दिन का समय मांगा है ताकि मैं एक सप्ताह के भीतर अपने सभी परीक्षण करा सकूं। हो सकता है अंदर कोई गंभीर बीमारी चल रही हो।
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केजरीवाल ने बताया कि डॉक्टरों ने कहा कि अगर सारे टेस्ट किए जाएं तो कम से कम पता चल जाएगा कि अंदर कोई गंभीर बीमारी चल रही है या नहीं। आम आदमी पार्टी (आप) की मंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का अचानक वजन कम होना और साथ ही कीटोन का उच्च स्तर डॉक्टरों के लिए चिंता का विषय है। अपने बयान में आतिशी ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी अंतरिम जमानत के लिए 7 दिन का विस्तार मांगा है। उन्होंने दावा किया कि जब वे ED की न्यायिक हिरासत में थे, तब उनका वजन 7 किलो कम हो गया था। वजन का अचानक कम होना डॉक्टरों के लिए चिंता का विषय है। शुरुआती Tests से संकेत मिला है कि उनके कीटोन का स्तर बहुत अधिक है।
उन्होंने कहा कि अचानक वजन कम होना और कीटोन का उच्च स्तर कुछ गंभीर बीमारियों का संकेत हो सकता है, जिसमें किडनी को नुकसान, कैंसर शामिल है। इसलिए डॉक्टरों ने सुझाव दिया है कि उन्हें अपने पूरे शरीर का PET Scan और इस तरह के अन्य गंभीर परीक्षणों सहित कई तरह की जांच करवाने की आवश्यकता है। केजरीवाल ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में उनकी अंतरिम जमानत की अवधि को इस आधार पर सात दिन और बढ़ाए जाने का अनुरोध किया है कि उन्हें ‘पैट-सीटी’ समेत कुछ चिकित्सकीय जांच करानी हैं।
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शीर्ष अदालत ने 10 मई को केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रचार करने के लिए एक जून तक यानी 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी जिसके अनुसार उन्हें दो जून को जेल लौटना है। उसने साथ ही कहा था कि केजरीवाल इस दौरान अपने कार्यालय या दिल्ली सचिवालय नहीं जा सकते और ना ही किसी भी सरकारी फाइल पर तब तक हस्ताक्षर कर सकते हैं, जब तक उपराज्यपाल की मंजूरी प्राप्त करने के लिए ऐसा करना आवश्यक न हो।
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