पटाखों की बिक्री, भंडारण के लिए कोई अस्थायी लाइसेंस जारी नहीं होगा: दिल्ली पुलिस
पुलिस उपायुक्त (लाइसेंसिंग यूनिट) गुरइकबाल सिंह सिंधु ने बुधवार को कहा पटाखों के स्थायी लाइसेंस पहले ही निलंबित किए जा चुके हैं और लाइसेंस धारकों को सलाह दी गई है कि वे एक जनवरी, 2022 तक किसी भी तरह के पटाखों की बिक्री नहीं करें।
नयी दिल्ली| दिल्ली पुलिस ने बुधवार को कहा कि वह इस त्योहारी मौसम में पटाखों के भंडारण और बिक्री के लिए कोई अस्थायी लाइसेंस जारी नहीं करेगी। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) ने 28 सितंबर को राष्ट्रीय राजधानी में एक जनवरी, 2022 तक सभी तरह के पटाखों की बिक्री और फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस का ये आदेश सामने आया है।
यह आदेश शहर में कोविड-19 के मामलों और गंभीर वायु गुणवत्ता सूचकांक स्तर में वृद्धि की आशंका को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है, जोकि दिल्ली के नागरिकों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है।
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पुलिस उपायुक्त (लाइसेंसिंग यूनिट) गुरइकबाल सिंह सिंधु ने कहा, डीपीसीसी के आदेश का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करने के मद्देनजर दिल्ली पुलिस इस त्योहारी सीजन में पटाखों के भंडारण और बिक्री के लिए कोई अस्थायी लाइसेंस जारी नहीं कर रही है। उन्होंने कहा, पटाखों के स्थायी लाइसेंस पहले ही निलंबित किए जा चुके हैं और लाइसेंस धारकों को सलाह दी गई है कि वे एक जनवरी, 2022 तक किसी भी तरह के पटाखों की बिक्री नहीं करें।
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