24 अगस्त को बुलाए गए 'महाराष्ट्र बंद' को MVA गठबंधन ने वापस लिया, HC ने दे दिया था बड़ा निर्देश
उद्धव ठाकरे ने कहा था कि बंद इसलिए बुलाया गया है ताकि सरकार महिला सुरक्षा के मुद्दे पर गंभीर हो। हालांकि, बॉम्बे हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को बंद बुलाने वालों पर सख्ती बरतने को कहा। कोर्ट ने कहा कि किसी भी पार्टी को बंद बुलाने का अधिकार नहीं है।
महाराष्ट्र के ठाणे के बदलापुर में एक स्कूल में 2 बच्चियों से यौन शोषण मामले को लेकर बुलाए गए बंद को अब वापस ले लिया गया है। मामले में विपक्षी पार्टियों ने कल 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया था। हालांकि, अब इसे वापस ले लिया गया है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद शरद पवार ने अपील करते हुए कहा था कि संविधान का सम्मान करते हुए कल का बंद खत्म करना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने कहा था कि बंद इसलिए बुलाया गया है ताकि सरकार महिला सुरक्षा के मुद्दे पर गंभीर हो। हालांकि, बॉम्बे हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को बंद बुलाने वालों पर सख्ती बरतने को कहा। कोर्ट ने कहा कि किसी भी पार्टी को बंद बुलाने का अधिकार नहीं है।
इसे भी पढ़ें: Nepal Bus Accident: नेपाल में भारतीय दूतावास से महाराष्ट्र सरकार ने किया संपर्क, फडणवीस बोले- जलगांव के यात्री को लाने का प्रयास जारी
बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को किसी भी राजनीतिक दल या व्यक्ति को महाराष्ट्र बंद का आह्वान करने से रोक दिया। इसका मतलब है कि एमवीए और अन्य राजनीतिक दल शनिवार को महाराष्ट्र में कोई बंद नहीं कर सकते। शुक्रवार को महाराष्ट्र बंद के बारे में कुछ याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए, मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय की अगुवाई वाली बॉम्बे एचसी पीठ ने कहा कि अदालत राजनीतिक दलों को उनके 'महाराष्ट्र बंद' के साथ आगे बढ़ने से रोक देगी।
इसे भी पढ़ें: महाराष्ट्र: भिवंडी में महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में व्यक्ति पर मामला दर्ज
अदालत का यह फैसला तब आया है जब विपक्षी महा विकास अघाड़ी (एमवीए) ने बुधवार को ठाणे जिले के बदलापुर के एक स्कूल में दो युवा लड़कियों पर कथित यौन उत्पीड़न के विरोध में 24 अगस्त को "महाराष्ट्र बंद" का आह्वान किया था। एमवीए सहित विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि अधिकारियों द्वारा उनकी शिकायतों पर ध्यान देने से पहले लड़कियों के माता-पिता को बदलापुर पुलिस स्टेशन में 11 घंटे तक इंतजार कराया गया।
अन्य न्यूज़