मिजोरम: मादक पदार्थों की तस्करी में युवक को 10 साल का कारावास

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प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क । Apr 25 2025 5:36PM
विशेष अदालत ने बृहस्पतिवार को सुनाए गए अपने फैसले में स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत चंफाई जिले के बुआंग गांव निवासी सी. लालरिनसांगा (29) को दोषी ठहराया।
मिजोरम के चंफाई जिले की एक विशेष अदालत ने मादक पदार्थों की तस्करी में युवक को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। शुक्रवार को एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।
विशेष अदालत ने बृहस्पतिवार को सुनाए गए अपने फैसले में स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत चंफाई जिले के बुआंग गांव निवासी सी. लालरिनसांगा (29) को दोषी ठहराया। उसे हेरोइन और ‘मेथाम्फेटामाइन’ की गोलियों की तस्करी के लिए 10 साल की जेल की सजा सुनाई।
अदालत ने दोषी पर 1.1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। अधिकारी ने बताया कि लालरिनसांगा को फरवरी 2022 में 63 ग्राम हेरोइन और 95 किलोग्राम ‘मेथाम्फेटामाइन’ गोलियां रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिसकी कीमत 32 लाख रुपये से अधिक थी।
डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।
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