Lok Sabha Election results 2024: Postal ballots क्या है, कौन कर सकता है इसका इस्तेमाल, कैसे होगी है गिणती?

Postal ballots
ANI
अंकित सिंह । Jun 4 2024 8:29AM

अधिकांश एग्जिट पोल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की भविष्यवाणी की गई है, साथ ही भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए को लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत मिलने की उम्मीद है।

लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मेगा वोट काउंटिंग मंगलवार, 4 जून को सुबह 8 बजे शुरू गई। शुरूआती रुझानों में एनडीए आगे चल रहा है। चुनावी प्रक्रिया के सुचारू संचालन के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं और विभिन्न शहरों में कई मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा प्रणालियाँ स्थापित की गई हैं। अधिकांश एग्जिट पोल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की भविष्यवाणी की गई है, साथ ही भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए को लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत मिलने की उम्मीद है। 

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डाक मतपत्र क्या हैं?

डाक मतपत्र वे मतपत्र होते हैं जो डाक द्वारा भेजे जाते हैं, जिससे पात्र मतदाताओं को मतदान केंद्र पर व्यक्तिगत रूप से जाने के बजाय दूर से अपना वोट डालने की अनुमति मिलती है।

डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान करने के लिए कौन पात्र है?

- सेवा मतदाता (सशस्त्र बलों के सदस्य, राज्य पुलिस कर्मी, आदि)।

- चुनाव ड्यूटी पर मतदाता.

- विशेष मतदाता (जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल)।

- निर्वाचकों को निवारक नजरबंदी के अधीन किया गया।

- 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता

- विकलांग व्यक्ति

डाक मतपत्र के लिए आवेदन कैसे करें?

डाक मतपत्रों के लिए आवेदन करने के लिए, पात्र मतदाताओं को अपने निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी को एक अनुरोध प्रस्तुत करना होगा। इस अनुरोध में आम तौर पर मतदाता की श्रेणी के आधार पर फॉर्म 12 या 12डी (वरिष्ठ नागरिकों और पीडब्ल्यूडी के लिए) भरना और जमा करना शामिल होता है।

डाक मतपत्र के लिए आवेदन कैसे करें?

डाक मतपत्रों के लिए आवेदन करने के लिए, पात्र मतदाताओं को अपने निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी को एक अनुरोध प्रस्तुत करना होगा। इस अनुरोध में आम तौर पर मतदाता की श्रेणी के आधार पर फॉर्म 12 या 12डी (वरिष्ठ नागरिकों और पीडब्ल्यूडी के लिए) भरना और जमा करना शामिल होता है।

डाक मतदान की प्रक्रिया क्या है?

आवेदन: डाक मतपत्र के लिए अनुरोध सबमिट करें।

रसीद: निर्देशों और एक घोषणा पत्र के साथ डाक मतपत्र प्राप्त करें।

मतपत्र को चिह्नित करना: अपना वोट डाक मतपत्र पर अंकित करें।

सील करना और भेजना: चिह्नित मतपत्र को निर्दिष्ट लिफाफे में रखें, इसे सील करें, और डाक द्वारा रिटर्निंग अधिकारी को वापस भेजें।

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डाक मतपत्रों की गिनती कैसे की जाती है?

डाक मतपत्रों की गिनती निर्धारित मतगणना केंद्रों पर कड़ी निगरानी में की जाती है। मतगणना के दिन इन्हें नियमित मतपत्रों से अलग खोला और गिना जाता है।

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