Karnataka: सिद्धारमैया की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, पत्नी पार्वती और साले के खिलाफ FIR, जानें पूरा मामला

Siddaramaiah
ANI
अंकित सिंह । Jul 10 2024 1:24PM

शिकायत में आरोप लगाया गया कि मैसूरु जिला कलेक्टर सरकारी अधिकारियों, सिद्धारमैया, उनकी पत्नी और एमयूडीए अधिकारियों के साथ भूमि आवंटन घोटाले में शामिल थे। कार्यकर्ता के अनुसार, मल्लिकार्जुन ने 2004 में भूमि का अधिग्रहण किया और 2010 में इसे पार्वती को उपहार में दे दिया।

मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) से जुड़े एक कथित घोटाले में उनकी भूमिका को लेकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती, उनके भाई मल्लिकार्जुन और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की गई है। शिकायत सामाजिक कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा ने दायर की थी, जिन्होंने कर्नाटक के राज्यपाल, मुख्य सचिव और राजस्व विभाग के प्रधान सचिव से भी जांच की अपील की है। 

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शिकायत में आरोप लगाया गया कि मैसूरु जिला कलेक्टर सरकारी अधिकारियों, सिद्धारमैया, उनकी पत्नी और एमयूडीए अधिकारियों के साथ भूमि आवंटन घोटाले में शामिल थे। कार्यकर्ता के अनुसार, मल्लिकार्जुन ने 2004 में भूमि का अधिग्रहण किया और 2010 में इसे पार्वती को उपहार में दे दिया। यह भूमि, कथित तौर पर गैर-अधिसूचित लेकिन गलत तरीके से कृषि भूमि के रूप में प्रस्तुत की गई, विवाद का विषय बन गई। 

पुलिस ने कोई नई एफआईआर दर्ज नहीं की है, क्योंकि कथित MUDA अनियमितताओं की जांच पहले से ही चल रही है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भूमि लेनदेन का बचाव करते हुए कहा कि उनकी पत्नी को मिला मुआवजा 1998 में उनके भाई द्वारा उपहार में दी गई जमीन के लिए था। हालांकि, स्नेहमयी कृष्णा ने तर्क दिया कि जमीन 2004 में मल्लिकार्जुन द्वारा खरीदी गई थी और 2010 में पार्वती को उपहार में दी गई थी। 

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भूमि आवंटन विवाद ने काफी ध्यान आकर्षित किया है, खासकर इसलिए क्योंकि पार्वती सिद्धारमैया 2021 में भाजपा के कार्यकाल के दौरान MUDA आदेश की लाभार्थी थीं। कर्नाटक के गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने इन आरोपों को खारिज कर दिया कि सरकार घोटाले को छुपाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने विशेष जांच दल (एसआईटी) जांच की आवश्यकता से इनकार किया और इस बात पर जोर दिया कि मुख्यमंत्री पहले ही इस मामले पर स्पष्टीकरण दे चुके हैं।

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