कर्नाटक हिजाब प्रतिबंध : उच्चतम न्यायालय ने याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा
उच्चतम न्यायालय ने उन याचिकाओं पर बृहस्पतिवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया जिसमें कर्नाटक उच्च न्यायालय के राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध हटाने से इनकार करने के निर्णय को चुनौती दी गयी है।
नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने उन याचिकाओं पर बृहस्पतिवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया जिसमें कर्नाटक उच्च न्यायालय के राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध हटाने से इनकार करने के निर्णय को चुनौती दी गयी है। उच्च न्यायालय ने 15 मार्च को उडुपी में ‘गवर्नमेंट प्री-यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज’ की मुस्लिम छात्राओं के एक वर्ग द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने कक्षाओं के भीतर हिजाब पहनने की अनुमति देने का अनुरोध किया था।
इसे भी पढ़ें: रेड क्रॉस सोसाइटी को समय के साथ बदलती भूमिका को अपनाने की जरूरत: मांडविया
अदालत ने कहा था कि यह (हिजाब) इस्लाम धर्म में अनिवार्य धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है। राज्य सरकार ने पांच फरवरी 2022 को दिए आदेश में स्कूलों तथा कॉलेजों में समानता, अखंडता और सार्वजनिक व्यवस्था में बाधा पहुंचाने वाले वस्त्रों को पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया था।
इसे भी पढ़ें: बाढ़ से जूझ रहे पाकिस्तान में गर्भवती महिलाएं और बच्चे सर्वाधिक दुर्दशा के शिकार
उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए कई याचिकाएं दायर की गयी है। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने आज इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
अन्य न्यूज़