Karnataka: बेंगलुरु कोर्ट ने सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार को जारी किया समन, जानें क्या है मामला
प्रतिबंधात्मक आदेशों की अवहेलना करते हुए सिद्धारमैया और शिवकुमार समेत कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन किया था। बाद में विल्सन गार्डन पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि विरोध प्रदर्शन ने सार्वजनिक शांति को बाधित किया और अधिकारियों से आवश्यक अनुमति के बिना आयोजित किया गया था।
बेंगलुरु की एक अदालत ने गुरुवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उनके डिप्टी डीके शिवकुमार को समन जारी कर 29 अगस्त को व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा है। यह मामला प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दो साल से अधिक समय पहले नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से बार-बार पूछताछ करने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में उनकी भागीदारी से संबंधित है। यह विरोध प्रदर्शन जून 2022 में कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा राहुल गांधी के 'अनावश्यक उत्पीड़न' के खिलाफ आयोजित किया गया था।
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प्रतिबंधात्मक आदेशों की अवहेलना करते हुए सिद्धारमैया और शिवकुमार समेत कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन किया था। बाद में विल्सन गार्डन पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि विरोध प्रदर्शन ने सार्वजनिक शांति को बाधित किया और अधिकारियों से आवश्यक अनुमति के बिना आयोजित किया गया था। शिवाजीनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज इसी तरह के एक मामले को बाद में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था।
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वहीं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने बृहस्पतिवार को वक्फ बोर्डों को नियंत्रित करने वाले कानून में संशोधन करने की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार की योजना की आलोचना की और कहा कियह कदम दर्शाता है कि सरकार अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। विधेयक में वर्तमान अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें ऐसे निकायों में मुस्लिम महिलाओं और गैर-मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना भी शामिल है।
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