HC ने खारिज की OPC की याचिका, झंडे के उपयोग पर एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ की थी अपील

न्यायमूर्ति आर महादेवन और न्यायमूर्ति मोहम्मद शफीक की खंडपीठ ने 7 नवंबर, 2023 के आदेश के खिलाफ पनीरसेल्वम द्वारा दायर तीन अपीलों को खारिज कर दिया।
मद्रास उच्च न्यायालय ने गुरुवार को अन्नाद्रमुक से निष्कासित नेता ओ पनीरसेल्वम द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया, जिसमें एकल न्यायाधीश के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें उन्हें आधिकारिक लेटरहेड, आरक्षित प्रतीक 'टू लीव्स' और पार्टी के आधिकारिक झंडे का उपयोग करने से रोक दिया गया था। न्यायमूर्ति आर महादेवन और न्यायमूर्ति मोहम्मद शफीक की खंडपीठ ने 7 नवंबर, 2023 के आदेश के खिलाफ पनीरसेल्वम द्वारा दायर तीन अपीलों को खारिज कर दिया।
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हालाँकि, पीठ ने पनीरसेल्वम (ओपीएस) को अपने खिलाफ पारित आदेश, यदि कोई हो, को रद्द करने के लिए आवश्यक आवेदन दायर करके एकल न्यायाधीश से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी। पीठ ने कहा कि इस तरह के आवेदन दाखिल करने पर न्यायाधीश अपने गुण-दोष के आधार पर और कानून के अनुसार विचार करेगा और उचित आदेश पारित करेगा। एआईएडीएमके महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री एडप्पादी के पलानीस्वामी द्वारा दायर एक मुकदमे पर, न्यायमूर्ति एन सतीशकुमार ने पिछले नवंबर में एक अंतरिम आदेश पारित किया था, जिसमें ओपीएस को पार्टी लेटरहेड, प्रतीक और ध्वज का उपयोग करने से रोक दिया गया था।
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पीठ ने कहा कि हम अपीलकर्ता (ओपीएस) के साथ-साथ प्रतिवादी (पलानीस्वामी) की ओर से उठाए गए तर्कों के गुण-दोष पर विचार करने से बचते हैं। 7 नवंबर, 2023 के आदेश के अनुसार, जो इन रिट अपीलों में लगाया गया है, न्यायाधीश द्वारा 30 नवंबर, 2023 तक अंतरिम निषेधाज्ञा दी गई थी।
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