RG Kar hospital से जुड़ी एक और जांच पर HC ने दे दिया बड़ा फैसला, SIT से मामला CBI को ट्रांसफर
अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉ. संदीप घोष के कार्यकाल से मेल खाती है। आरजी कर अस्पताल के पूर्व उपाधीक्षक अख्तर अली की याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने सीबीआई को शनिवार सुबह 10 बजे तक जांच अपने हाथ में लेने का निर्देश दिया।
कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कोलकाता के आर जी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कथित वित्तीय अनियमितताओं की विशेष जांच दल (एसआईटी) की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को स्थानांतरित कर दी। जनवरी 2021 से अस्पताल में कथित भ्रष्टाचार की जांच के लिए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा एसआईटी का गठन किया गया था, यह अवधि अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉ. संदीप घोष के कार्यकाल से मेल खाती है। आरजी कर अस्पताल के पूर्व उपाधीक्षक अख्तर अली की याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने सीबीआई को शनिवार सुबह 10 बजे तक जांच अपने हाथ में लेने का निर्देश दिया।
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अस्पताल में एक प्रशिक्षु महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के बाद, अली ने कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख किया था और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जांच कराने की मांग की थी, जिनका दो बार तबादला किया गया था। भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण बाहर हुए लेकिन दोनों बार बहाल कर दिए गए।
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न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की एकल पीठ ने शुक्रवार को राज्य प्रशासन को मामले के सभी दस्तावेज शनिवार तक सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया। सीबीआई को तीन सप्ताह के बाद जांच के बारे में एक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया गया है और उच्च न्यायालय 17 सितंबर को मामले की फिर से सुनवाई करेगा। ऑर्थोपेडिक्स के प्रोफेसर घोष ने कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज (CNMC) में अपने पिछले पद से पदोन्नत होने के बाद, 2021 के मध्य में आर जी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के प्रिंसिपल के रूप में कार्यभार संभाला।
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