Haryana: हत्या के आरोप में चार दोषियों को उम्रकैद की सजा

 life imprisonment
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पुलिस ने बताया कि दो अन्य आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। राहुल नाम के व्यक्ति को जान से मारने के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे योगेश की आठ जून 2017 को हत्या कर दी गई थी।

हरियाणा के गुरुग्राम जिले की एक अदालत ने पटौदी के खलीलपुर गांव में पैरोल पर बाहर आए एक व्यक्ति की हत्या के लिए बुधवार को चार लोगों को दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार दीवान की अदालत ने आरोपियों- खलीलपुर गांव निवासी विकास, गौरव, नवीन और मुकेश उर्फ मुन्ना, पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

पुलिस ने बताया कि दो अन्य आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। राहुल नाम के व्यक्ति को जान से मारने के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे योगेश की आठ जून 2017 को हत्या कर दी गई थी।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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