Hanuman Jayanti: बंगाल सरकार को HC का निर्देश, जहां धारा 144 हो वहां जुलूस ना निकले

calcutta high court
ANI
अंकित सिंह । Apr 5 2023 1:42PM

अदालत ने राज्य सरकार से पूछा है कि आने वाली हनुमान जयंती के मद्देनजर राज्य में शांति और शांति सुनिश्चित करने के लिए वह क्या कदम उठा रही है। कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि वह राज्य में विश्वास बहाली के लिए अर्धसैनिक बलों की तैनाती का अनुरोध कर सकती है।

पश्चिम बंगाल में रामनवमी के दिन हुई हिंसा को लेकर राजनीति जारी है। इन सब के बीच अब हनुमान जयंती की शोभा यात्रा का मामला कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंच गया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने हनुमान जयंती के जुलूसों के लिए पश्चिम बंगाल के सभी इलाकों में, जहां जरूरत हो, केंद्रीय बलों को तैनात करने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने आगे आदेश दिया कि जिन इलाकों में धारा 144 लगाई गई है वहां हनुमान जयंती का जुलूस नहीं निकाला जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष शिबपुर और रिशरा में हाल की हिंसा पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की।

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अदालत ने राज्य सरकार से पूछा है कि आने वाली हनुमान जयंती के मद्देनजर राज्य में शांति और शांति सुनिश्चित करने के लिए वह क्या कदम उठा रही है। कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि वह राज्य में विश्वास बहाली के लिए अर्धसैनिक बलों की तैनाती का अनुरोध कर सकती है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया कि वह हनुमान जयंती समारोहों के दौरान शांति बनाए रखने में पुलिस की मदद के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती की अपील करे।

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पश्चिम बंगाल में हुगली जिले के हिंसा प्रभावित रिसड़ा शहर में पुलिस बल की भारी तैनाती के बीच निषेधाज्ञा अब भी लागू है और इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। पुलिस ने बुधवार को बताया कि जिले में कहीं से भी हिंसा या आगजनी की कोई घटना होने की खबर नहीं है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि स्थिति नियंत्रण में हैं। जिले में कहीं से भी किसी तरह की गड़बड़ी की कोई खबर नहीं है। महत्वपूर्ण स्थानों और क्षेत्रों में हमारे बल तैनात हैं। किसी को भी बिना किसी उद्देश्य के घूमने की अनुमति नहीं है। हम सामान्य स्थिति बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं।

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