Gyanvapi Case में बड़ा फैसला, हिंदू पक्ष को मिला तहखाने में पूजा का अधिकार

Gyanvapi Case
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अभिनय आकाश । Jan 31 2024 3:15PM

ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष को बड़ी सफलता हासिल हुई है। वाराणसी कोर्ट ने हिंदू पक्ष को व्यास जी तहखाने में पूजा करने का अधिकार दे दिया है। ज्ञानवापी स्थित व्यासजी के तहखाने में पूजा किए जाने संबंधी आवेदन पर जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में दोनों पक्ष की तरफ से मंगलवार को सुनवाई पूरी हुई थी।

ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष को बड़ी सफलता हासिल हुई है। वाराणसी कोर्ट ने हिंदू पक्ष को व्यास जी तहखाने में पूजा करने का अधिकार दे दिया है। ज्ञानवापी स्थित व्यासजी के तहखाने में पूजा किए जाने संबंधी आवेदन पर जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में दोनों पक्ष की तरफ से मंगलवार को सुनवाई पूरी हुई थी। यह निर्णय विवादित स्थल के आसपास चल रही कानूनी कार्यवाही में एक नया आयाम जोड़ता है और विवादास्पद मुद्दे के केंद्र में धार्मिक प्रथाओं पर प्रभाव डालता है। सीलबंद तहखाने में पूजा 7 दिनों की अवधि के बाद होने वाली है।

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व्यासजी के तहखाने में वर्ष 1993 के पहले के जैसे पूजा के लिए अदालत के आदेश से आने-जाने दिया जाए। इस पर अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी की तरफ से अधिवक्ता मुमताज अहमद और एखलाक अहमद ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि व्यासजी का तहखाना मस्जिद का हिस्सा है। वहां पूजा की अनुमति नहीं दी जा सकती। ये मुकदमा पूजा स्थल अधिनियम से बाधित है।  

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