डेरा सच्चा सौदा प्रमुख Gurmeet Ram Rahim को फिर से किया गया रिहा, इस बार 21 दिन की छुट्टी पर निकले

Ram Rahim
ANI
रेनू तिवारी । Apr 9 2025 10:41AM

बुधवार की सुबह, राम रहीम को भारी पुलिस सुरक्षा के बीच सिरसा स्थित डेरा परिसर ले जाया गया, जहां उन्हें 21 दिन की रिहाई के दौरान रहने की उम्मीद है। यह 13वीं बार है जब राम रहीम को जेल से अस्थायी रिहाई दी गई है।

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को हरियाणा सरकार ने एक बार फिर पैरोल दे दी है। राम रहीम सिंह, जो वर्तमान में अपनी दो शिष्याओं के साथ बलात्कार के लिए 20 साल की जेल की सजा काट रहे हैं, को हरियाणा सरकार ने 21 दिन की छुट्टी दे दी और बुधवार सुबह उन्हें रोहतक की सुनारिया जेल से रिहा कर दिया गया। सिंह सुबह-सुबह सुनारिया जेल से निकल गए और अपनी रिहाई के दौरान सिरसा में अपने डेरा मुख्यालय में रहेंगे।


गुरमीत राम रहीम को हरियाणा सरकार से 21 दिन की पैरोल मिली

बुधवार की सुबह, राम रहीम को भारी पुलिस सुरक्षा के बीच सिरसा स्थित डेरा परिसर ले जाया गया, जहां उन्हें 21 दिन की रिहाई के दौरान रहने की उम्मीद है। यह 13वीं बार है जब राम रहीम को जेल से अस्थायी रिहाई दी गई है। उल्लेखनीय है कि उनकी आखिरी पैरोल- 30 दिनों की- दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले दी गई थी, जिससे राजनीतिक विवाद छिड़ गया था। जनवरी 2024 के बाद से यह उनकी पांचवीं पैरोल या फरलो है, जिससे इस साल जेल से बाहर बिताए गए उनके कुल दिन 142 हो गए हैं।

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राम रहीम के साथ हनीप्रीत

राम रहीम की दत्तक पुत्री और डेरा संगठन में एक प्रमुख हस्ती हनीप्रीत उन्हें जेल से रिहा किए जाने और सिरसा लाए जाने पर व्यक्तिगत रूप से लेने पहुंचीं।

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बलात्कार के दोषी को बार-बार दी गई फरलो और पैरोल ने हरियाणा सरकार की स्पष्ट उदारता के बारे में आलोचना और सवाल खड़े कर दिए हैं, खासकर राजनीतिक रूप से संवेदनशील समय के दौरान। अगस्त 2017 में दोषी ठहराए जाने के बाद से रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहे स्वयंभू धर्मगुरु ने रिहाई के तुरंत बाद सिरसा में डेरा मुख्यालय के लिए प्रस्थान किया। दोषी ठहराए जाने के बाद यह दूसरी बार है जब उन्हें सिरसा डेरा में लौटने की अनुमति दी गई है। इससे पहले, पैरोल के दौरान राम रहीम को बागपत (उत्तर प्रदेश) के बरनावा में शाह सतनाम जी आश्रम तक ही सीमित रखा गया था। सूत्रों ने कहा कि जिला मजिस्ट्रेट से औपचारिक मंजूरी मिलने के बाद उनका सिरसा का हालिया दौरा संभव हो पाया। 

पंचकूला की एक अदालत ने सिंह को बलात्कार के दो मामलों में दोषी पाया और अगस्त 2017 में 20 साल जेल की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने उन्हें प्रत्येक पीड़िता को 15 लाख रुपये का जुर्माना भरने का भी आदेश दिया। अक्टूबर 2020 से डेरा प्रमुख को कुल 13 बार रिहा किया गया है - कुल मिलाकर जेल से बाहर 326 दिन। भाजपा के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार द्वारा उन्हें बार-बार पैरोल दिए जाने की आलोचना की गई है, खासकर उनकी सजा की गंभीरता को देखते हुए।

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