G20: दिल्ली में मालवाहक वाहनों की नो एंट्री, डीटीसी बसों पर भी रोक, 7-8 सितंबर की रात से लागू हो जाएंगी पाबंदियां

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ANI

दिल्ली में यातायात प्रतिबंधों पर स्पेशल CP ट्रैफिक एसएस यादव ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने 7 और 8 सितंबर की मध्यरात्रि से लागू होने वाले प्रतिबंधों के साथ एक विस्तृत यातायात एडवाइजरी जारी की है और यह 10 सितंबर की रात तक व्यवस्था समाप्त होने तक जारी रहेगी।

9-10 सितंबर को होने वाले जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान मालवाहक वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। जी20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में यातायात प्रतिबंध लागू रहेगा। केवल आवश्यक सेवा वाहनों को ही शहर में प्रवेश की अनुमति होगी। नए यातायात प्रतिबंधों के अनुसार, अंतरराज्यीय बसों के लिए टर्मिनल पॉइंट बनाए गए हैं। डीटीसी बसें भी नहीं चलेंगी। हालांकि, मेट्रो ट्रेनें तय समय पर चलती रहेंगी। साथ ही होटल में काम करने वाले कर्मचारियों को सभी जरूरी दस्तावेज साथ रखने होंगे। दिल्ली में यातायात प्रतिबंधों पर स्पेशल CP ट्रैफिक एसएस यादव ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने 7 और 8 सितंबर की मध्यरात्रि से लागू होने वाले प्रतिबंधों के साथ एक विस्तृत यातायात एडवाइजरी जारी की है और यह 10 सितंबर की रात तक व्यवस्था समाप्त होने तक जारी रहेगी।

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विस्तृत निर्देश जारी 

विस्तृत यातायात एडवाइजरी में, हमने विभिन्न सेवाओं का उपयोग करने के बारे में विस्तृत निर्देश जारी किए हैं... बस सेवाएं रिंग रोड से परे उपलब्ध होंगी, NDMC क्षेत्र एक नियंत्रित क्षेत्र होगा जहां बस सेवाएं उपलब्ध नहीं होंगी। NDMC क्षेत्र में व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे, दिल्ली के अन्य हिस्सों में अन्य प्रतिष्ठान खुले रहेंगे... हम लोगों से अपील करते हैं कि अगर वे नई दिल्ली की ओर आ रहे हैं तो मेट्रो सेवाओं का उपयोग करें। उन्होंने कहा कि हमारे पास उन सभी उपयोगकर्ताओं के लिए एक वर्चुअल हेल्प डेस्क होगा जो प्रतिनिधियों, पर्यटकों के साथ-साथ दिल्ली के नागरिकों और अन्य बाहरी लोगों के रूप में दिल्ली का दौरा कर रहे हैं। हम परिवहन सेवाओं सहित विभिन्न सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। 

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पाबंदियां 7-8 सितंबर की रात से लगाई जाएंगी

यादव ने कहा कि मुख्य शिखर सम्मेलन स्थल नई दिल्ली में है इसलिए NDMC क्षेत्र में प्रतिबंध रहेगा। यह एक नियंत्रित क्षेत्र होगा जिसमें अधिकृत वाहनों या आगंतुकों को अनुमति दी जाएगी। नियंत्रित क्षेत्र के साथ-साथ दिल्ली के बाकी हिस्सों में भी मेट्रो सेवाओं की अनुमति होगी...किसी के लिए भी मेट्रो से आने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। उन्होंने बताया कि ये पाबंदियां 7-8 सितंबर की रात से लगाई जाएंगी। दूसरा बड़ा प्रतिबंध वाणिज्यिक वाहनों पर होगा, विशेष रूप से भारी वाणिज्यिक वाहनों को दिल्ली की सीमाओं से प्रतिबंधित किया जाएगा। हालाँकि, किसी भी वाहन के लिए जो आवश्यक सामान ले जा रहा है या आवश्यक सेवाओं में शामिल है, हम उन्हें अनुमति देंगे। एम्बुलेंस, चिकित्सा सेवाओं या उन लोगों की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा जिन्हें परिवहन के किसी भी माध्यम से चिकित्सा सहायता की आवश्यकता है

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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