कश्मीर जाने के लिए स्वतंत्र हैं आजाद, SC ने 4 जिलों का दौरा करने की दी इजाजत
कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आज़ाद की याचिका पर सुनवाई के दौरान कांग्रेस नेता के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील रखी। सुप्रीम कोर्ट ने गुलाम नबी आजाद को कश्मीर जाने की इजाजत दे दी है, इस दौरान वह चार जिलों का दौरा कर सकते हैं।
कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आज़ाद की याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने आजाद को जम्मू, अनंतनगा, बारामूला और श्रीनगर जाने की अनुमति दी। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद राज्य की यात्रा के दौरान कोई राजनीतिक रैली नहीं करेंगे। अदालत ने कहा कि अपनी यात्रा के दौरान आजाद लोगों के साथ बातचीत कर सकते हैं।
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कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आज़ाद की याचिका पर सुनवाई के दौरान कांग्रेस नेता के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील रखी। सुप्रीम कोर्ट ने गुलाम नबी आजाद को कश्मीर जाने की इजाजत दे दी है, इस दौरान वह चार जिलों का दौरा कर सकते हैं। गुलाम नबी आजाद बारामूला, अनंतनाग, श्रीनगर और जम्मू जिलों का दौरा कर सकते हैं। गुलाम नबी आजाद की तरफ से अदालत को भरोसा दिलाया गया है कि इस दौरान वह कोई रैली नहीं करेंगे। बता दें कि आज उच्चतम न्यायालय में जम्मू-कश्मीर से जुड़ी कुल 8 याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है।
Supreme Court allows senior Congress leader and former Jammu & Kashmir CM, Ghulam Nabi Azad to visit Srinagar, Baramulla, Anantnag and Jammu. CJI Ranjan Gogoi says, "he will not make any speeches or hold any public rally as per his own submissions" pic.twitter.com/JgHyRkPcYJ
— ANI (@ANI) September 16, 2019
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