कर्नाटक के उडुपी में महिला को पेड़ से बांधकर पीटने के मामले में चार गिरफ्तार

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सिद्धरमैया ने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार यह बर्दाश्त नहीं करेगी कि जनता कानून को अपने हाथ में ले। उन्होंने कहा कि पुलिस शिकायत दर्ज होने पर कानून के तहत जांच करने और दोषियों को सजा देने में सक्षम है।

कर्नाटक के उडुपी जिले में मछली चोरी का आरोप लगाकर एक महिला को कथित तौर पर पेड़ से बांधने और उसकी पिटाई करने के मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी।

पुलिस ने बताया कि 18 मार्च को हुई घटना का कथित वीडियो सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर प्रसारित किया जा रहा है। वीडियो में एक महिला भीड़ के सामने पीड़िता को थप्पड़ मारती हुई नजर आ रही है। इसके बाद पीड़िता को एक पेड़ से बांधे जाते और उसकी पिटाई करते देखा जा सकता है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, महिला का सार्वजनिक तौर पर अपमान किए जाने के बावजूद किसी ने भी इसे रोकने के लिए हस्तक्षेप नहीं किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कथित घटना पर दुख व्यक्त किया और इसे अमानवीय करार दिया।

उडुपी के पुलिस अधीक्षक अरुण के ने बताया कि विजयनगर जिले की रहने वाली पीड़िता पर स्थानीय लोगों ने मछली चोरी का आरोप लगाया था। उन्होंने बताया कि जिस महिला ने कथित तौर पर पीड़िता को थप्पड़ मारा, उसकी पहचान लक्ष्मी बाई के रूप में हुई है।

अरुण के अनुसार, घटना के सिलसिले में लक्ष्मी बाई के अलावा सुंदर, शिल्पा और एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस घटना में शामिल अन्य लोगों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए वीडियो की जांच कर रही है।

उडुपी की उपायुक्त विद्या कुमारी ने संवाददाताओं को बताया कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने घटना की निंदा करते हुए ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘चाहे जो भी कारण हो, एक महिला के हाथ-पैर इस तरह से बांधना और उसके साथ मारपीट करना न केवल अमानवीय है, बल्कि एक गंभीर अपराध भी है। इस तरह का बर्बर व्यवहार कर्नाटक जैसे सभ्य राज्य के लिए अनुचित है। हमारे पास चोरी, धोखाधड़ी और जालसाजी में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक पुलिस विभाग और एक कानूनी प्रणाली है।’’

सिद्धरमैया ने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार यह बर्दाश्त नहीं करेगी कि जनता कानून को अपने हाथ में ले। उन्होंने कहा कि पुलिस शिकायत दर्ज होने पर कानून के तहत जांच करने और दोषियों को सजा देने में सक्षम है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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