MP में गैंगस्टर एक्ट का ड्राफ्ट हुआ तैयार, जल्द मिल सकती है मंजूरी
प्रस्तावित ड्राफ्ट में मध्य प्रदेश में गिरोहबंदी और समाज विरोधी कार्यकलाप विधेयक-2021 में अवैध खनन, मिलावटी शराब, नकली दवाओं का व्यापार, मानव तस्करी , ड्रग्स, अवैध हथियार का निर्माण- व्यापार जैसे ऑर्गनाइज्ड क्राइम पर लगाम लगाने के लिए सख्त प्रावधान हैं।
भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार अपराधियों पर नकेल कसने की तैयारी में जुट गई है। शिवराज सरकार उत्तर प्रदेश की तरह जल्दी ही प्रदेश में भी गैंगस्टर एक्ट लागू करने जा रही है। एक्ट का ड्राफ्ट गृह विभाग ने तैयार कर लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सहमति के बाद कैबिनेट में पेश किया जाएगा।
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आपको बता दें कि प्रस्तावित ड्राफ्ट में मध्य प्रदेश में गिरोहबंदी और समाज विरोधी कार्यकलाप विधेयक-2021 में अवैध खनन, मिलावटी शराब, नकली दवाओं का व्यापार, मानव तस्करी , ड्रग्स, अवैध हथियार का निर्माण- व्यापार जैसे ऑर्गनाइज्ड क्राइम पर लगाम लगाने के लिए सख्त प्रावधान हैं। सरकार इसे विधानसभा के शीतकालीन सत्र या फिर 2022 के बजट सत्र में पेश कर सकती है।
जानकारी के अनुसार प्रस्तावित एक्ट में पुलिस को आरोपी से पूछताछ के लिए दो महीने की रिमांड ले सकेगी। लिहाजा पुलिस के पास पूछताछ के लिए ज्यादा समय रहेगा। इसके साथ साथ कलेक्टरों को यह अधिकार होंगे कि वो आरोपियों की संपत्ति की जांच कर सकेंगे।
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वहीं इस एक्ट के तहत दर्ज मामलों में कोर्ट में अलग से सुनवाई की व्यवस्था रहेगी, ताकि जल्द फैसला आ सके। गवाहों को सुरक्षा देने के लिए भी इसमें प्रावधान किए गए हैं। इसके दायरे में वे सभी अपराध शामिल किए गए हैं जिसमें एक से ज्यादा व्यक्ति की भूमिका होती है।
दरअसल शिवराज कैबिनेट ने कुछ दिन पहले ही ‘लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान निवारक और नुकसान की वसूली अधिनियम-2021’के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। इसके तहत दंगे, हड़ताल, धरना-प्रदर्शन या जुलूस के दौरान सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से वसूली की जाएगी।
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