दिल्ली सरकार ने कारखानों, दुकानों को अग्नि सुरक्षा निर्देश जारी किए

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ANI

दिल्ली सरकार ने कारखानों, दुकानों और निर्माण स्थलों को सभी अग्निशमन उपकरण चालू हालत में रखने और सीढ़ियों पर कोई अवरोधक नहीं होने को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। दिल्ली सरकार के श्रम विभाग ने ये निर्देश बच्चों के एक अस्पताल में आग लगने की घटना के बाद जारी किये हैं। इस हादसे में छह नवजात शिशुओं की मौत हो गई थी।

नयी दिल्ली। दिल्ली सरकार ने कारखानों, दुकानों और निर्माण स्थलों को सभी अग्निशमन उपकरण चालू हालत में रखने और सीढ़ियों पर कोई अवरोधक नहीं होने को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। दिल्ली सरकार के श्रम विभाग ने ये निर्देश बच्चों के एक अस्पताल में आग लगने की घटना के बाद जारी किये हैं। इस हादसे में छह नवजात शिशुओं की मौत हो गई थी। विभाग द्वारा 27 मई को जारी परिपत्र में सभी जिला प्रभारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी प्रतिष्ठानों, कारखानों, दुकानों और निर्माण स्थलों पर रेत की बाल्टी उपलब्ध रखी जाए। 

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साथ ही, अग्निशामक यंत्र और ‘फायर अलार्म’ जैसे अग्निशमन उपकरण चालू हालत में हों। विभाग ने कहा, ‘‘रसायन आदि ज्वलनशील पदार्थ पृथक और ठंडे स्थान पर रखा जाए। सीढ़ियों पर कोई अवरोधक नहीं होना चाहिए।’’ परिपत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रीय राजधानी में पड़ रही भीषण गर्मी के मद्देनजर विभिन्न उपाय करने की जरूरत है। इसके अनुसार, ‘‘निर्माण श्रमिकों/कर्मियों के लिए आपातकालीन किट (बर्फ के पैकेट, ओआरएस आदि) रखा जाना चाहिए।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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