कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू की बढ़ी मुश्किलें, 1988 रोडवेज मामले में एक साल की कैद
1988 की एक रोडवेज केस में नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। इसके बाद से नवजोत सिंह सिद्धू को एक साल की सजा दी गई है।
पंजाब चुनाव के बाद से नवजोत सिंह सिद्धू की लगातार मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। 1988 के एक रोडवेज केस में नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। इसके बाद से नवजोत सिंह सिद्धू को एक साल की सजा दी गई है। हालांकि इस मामले में नवजोत सिंह सिद्धू को इससे पहले 1000 रुपये के जुर्माने के साथ बड़ी राहत मिली थी। लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सश्रम की सजा सुनाई है।
न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति एस के कौल की पीठ ने सिद्धू को दी गई सजा के मुद्दे पर पीड़ित परिवार द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका को स्वीकार कर लिया। हालांकि शीर्ष अदालत ने मई 2018 में सिद्धू को मामले में 65 वर्षीय एक व्यक्ति को जानबूझकर चोट पहुंचाने के अपराध का दोषी ठहराया था, लेकिन 1,000 रुपये का जुर्माना लगाकर छोड़ दिया था। पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा, ‘‘...हमें लगता है कि रिकॉर्ड में एक त्रुटि स्पष्ट है.... इसलिए, हमने सजा के मुद्दे पर पुनर्विचार आवेदन को स्वीकार किया है। लगाए गए जुर्माने के अलावा, हम एक साल के कारावास की सजा देना उचित समझते हैं।’’
कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद सिद्धू ने कहा कि वह कानून का सम्मान करेंगे। खबर के मुताबिक इस वक्त नवजोत सिंह सिद्धू पटियाला में मौजूद हैं और उन्हें पंजाब पुलिस कभी भी हिरासत में ले सकती है। आपको बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू पहले क्रिकेटर हैं। उसके बाद उन्होंने राजनीति में हाथ आजमाया। भाजपा के साथ वह काफी लंबे समय तक जुड़े रहे। इसके बाद वे कांग्रेस में शामिल हो गए।
SC allows review application, imposes one-year rigorous imprisonment on Congress leader Navjot Singh Sidhu in a three-decade-old road rage case pic.twitter.com/cyYfsXh92o
— ANI (@ANI) May 19, 2022
अन्य न्यूज़