अरुंधति रॉय के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी पर बोले चिदंबरम, दिल्ली के एलजी और उनके आकाओं में...

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ANI
अंकित सिंह । Oct 11 2023 12:27PM

पूर्व गृह मंत्री ने कहा कि 2010 में रॉय के खिलाफ राजद्रोह के आरोप में मामला दर्ज करने का कोई औचित्य नहीं था और अब उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने का भी कोई औचित्य नहीं है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने मंगलवार को भड़काऊ भाषणों से संबंधित 2010 के एक मामले में लेखिका अरुंधति रॉय के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के.सक्सेना की आलोचना की। उन्होंने कहा कि "एलजी और उनके आकाओं" के शासन में सहिष्णुता या सहनशीलता के लिए कोई जगह नहीं है। पूर्व गृह मंत्री ने कहा कि 2010 में रॉय के खिलाफ राजद्रोह के आरोप में मामला दर्ज करने का कोई औचित्य नहीं था और अब उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने का भी कोई औचित्य नहीं है। 

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कथित भड़काऊ भाषणों से जुड़े 2010 के एक मामले में सक्सेना द्वारा उपन्यासकार अरुंधति रॉय और एक पूर्व कश्मीरी प्रोफेसर के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दिए जाने के बाद चिदंबरम की टिप्पणी आई। उन्होंने बताया कि नई दिल्ली में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा जारी निर्देशों के बाद रॉय और पूर्व व्याख्याता शेख शौकत हुसैन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। नई दिल्ली में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा जारी निर्देशों के बाद रॉय और पूर्व व्याख्याता शेख शौकत हुसैन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। चिदंबरम ने अपन एक्स पोस्ट में लिखा कि मैंने 2010 में सुप्रसिद्ध लेखिका और पत्रकार सुश्री अरुंधति रॉय के भाषण पर जो कहा था, उस पर आज भी कायम हूं। तब उनके खिलाफ देशद्रोह के आरोप में मामला दर्ज करने का कोई औचित्य नहीं था। अब उनके खिलाफ अभियोजन की मंजूरी देने का कोई औचित्य नहीं है।

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पूर्व गृह मंत्री ने आगे कहा कि राजद्रोह का कानून माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक से अधिक अवसरों पर समझाया गया है। ऐसा भाषण जो सीधे तौर पर हिंसा नहीं भड़काता, देशद्रोह नहीं माना जाएगा। जब भाषण दिए जाते हैं, भले ही कई लोग असहमत हों, राज्य को सहिष्णुता और सहनशीलता दिखानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं अभिव्यक्ति की आजादी के पक्ष में और राजद्रोह के औपनिवेशिक कानून के खिलाफ हूं। धारा 124A का अक्सर दुरुपयोग किया गया है और इसलिए इसे ख़त्म किया जाना चाहिए। कानून के अन्य प्रावधान भी हैं जो हिंसा भड़काने से निपटने के लिए पर्याप्त हैं। यह स्पष्ट है कि एलजी (और उनके आकाओं) के शासन में कोई जगह नहीं है सहिष्णुता या सहनशीलता के लिए;  या उस मामले के लिए जो लोकतंत्र की अनिवार्यताएं हैं।

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