उत्तर प्रदेश स्कूल वैन में अब सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य, छात्रों की सुरक्षा को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला
परिवहन प्रमुख सचिव एल वेंकटेश्वरलू द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि यह प्रावधान राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के तीन महीने बाद लागू होगा। हालाँकि कुछ वैन में उत्तर प्रदेश मोटर वाहन नियमों के अनुसार पहले से ही निगरानी कैमरे लगाए गए थे, नई अधिसूचना में स्कूल वैन के लिए कैमरे लगाने की समय सीमा तय की गई है।
29 दिसंबर को राज्य सरकार द्वारा जारी एक परिपत्र के अनुसार, बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश के सभी स्कूली वाहनों में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य कर दिए गए हैं। परिवहन प्रमुख सचिव एल वेंकटेश्वरलू द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि यह प्रावधान राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के तीन महीने बाद लागू होगा। हालाँकि कुछ वैन में उत्तर प्रदेश मोटर वाहन नियमों के अनुसार पहले से ही निगरानी कैमरे लगाए गए थे, नई अधिसूचना में स्कूल वैन के लिए कैमरे लगाने की समय सीमा तय की गई है।
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प्रस्तावित केंद्रीकृत वाहन स्थान ट्रैकिंग केंद्र कार्य करने के लिए तैयार होने के बाद सभी सार्वजनिक परिवहन वाहनों में ऐसे कैमरे लगाए जाएंगे। परिवहन विभाग ने राज्य में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम (वीएलटीएस) के कार्यान्वयन के लिए पहले ही एक निजी एजेंसी नियुक्त कर दी है। एजेंसी को ढांचे के तहत वाहनों की ट्रैकिंग और निगरानी के लिए वाहन ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म को तैनात करने, एकीकृत करने, परीक्षण करने और संचालित करने का अधिकार है।
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यह परियोजना दोपहिया, तिपहिया और ई-रिक्शा को छोड़कर सभी सार्वजनिक परिवहन वाहनों को वाहन स्थान ट्रैकिंग उपकरणों से जोड़ने का प्रयास करती है और ऐसे सभी वाहनों के स्थान की वास्तविक समय में एक एकीकृत नियंत्रण और कमांड द्वारा निगरानी की जाएगी।
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