शेख शाहजहाँ को लेकर CBI और ममता सरकार में खींचतान, अब HC पहुंची केंद्रीय एजेंसी
सीबीआई ने दावा किया कि बंगाल सीआईडी ने शेख शाहजहां को मंगलवार शाम साढ़े चार बजे तक जांच एजेंसी को सौंपने के उच्च न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बंगाल पुलिस को पूरी तरह से पक्षपाती कहा और आदेश दिया कि जनवरी में संदेशखली में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों पर हमले की जांच सीबीआई को स्थानांतरित कर दी जाए।
निलंबित टीएमसी नेता शेख शाहजहां को हिरासत में नहीं सौंपने पर पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ सीबीआई ने बुधवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख किया। जांच एजेंसी ने तत्काल सुनवाई की मांग की है। यह घटनाक्रम तब सामने आया है जब सीबीआई ने दावा किया कि बंगाल सीआईडी ने शेख शाहजहां को मंगलवार शाम साढ़े चार बजे तक जांच एजेंसी को सौंपने के उच्च न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बंगाल पुलिस को पूरी तरह से पक्षपाती कहा और आदेश दिया कि जनवरी में संदेशखली में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों पर हमले की जांच सीबीआई को स्थानांतरित कर दी जाए।
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हालाँकि, बंगाल सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पुलिस ने यह कहते हुए शेख की हिरासत सीबीआई को सौंपने से इनकार कर दिया कि मामला अदालत में है। वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी द्वारा प्रतिनिधित्व की गई पश्चिम बंगाल सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की।
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हालांकि जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली एकल न्यायधीश की बेंच ने कहा कि आप चीफ जस्टिस के सामने सुनवाई के लिए आग्रह कीजिए। वही सुनवाई की तारीख तय करेंगे। बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार ने संदेशखली मामले में सीबीआई जांच के निर्देश देने वाले कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका का उल्लेख किया।
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