दोनों बालिग लड़कियां अपनी मर्जी से आश्रम में रह रहीं, ईशा फाउंडेशन केस में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया अपना फैसला
याचिका मूल रूप से मद्रास उच्च न्यायालय में दायर की गई थी। 39 और 42 वर्षीय लड़कियों के बयानों पर ध्यान देते हुए, जिन्होंने मुकदमे के दौरान गवाही दी थी कि वे स्वेच्छा से आश्रम में रहती थीं और किसी भी समय छोड़ने के लिए स्वतंत्र थीं, अदालत ने फैसला सुनाया कि किसी और निर्देश की आवश्यकता नहीं है और बंदी प्रत्यक्षीकरण को बंद कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने एक पिता द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनकी दो बेटियों का ब्रेनवॉश किया गया और उन्हें ईशा योग केंद्र में कैद कर दिया गया, जब वे इंजीनियरिंग में उच्च डिग्री हासिल कर रही थीं। याचिका मूल रूप से मद्रास उच्च न्यायालय में दायर की गई थी। 39 और 42 वर्षीय लड़कियों के बयानों पर ध्यान देते हुए, जिन्होंने मुकदमे के दौरान गवाही दी थी कि वे स्वेच्छा से आश्रम में रहती थीं और किसी भी समय छोड़ने के लिए स्वतंत्र थीं, अदालत ने फैसला सुनाया कि किसी और निर्देश की आवश्यकता नहीं है और बंदी प्रत्यक्षीकरण को बंद कर दिया।
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सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि मामले के बंद होने से ईशा योग केंद्र किसी भी अन्य कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करने से मुक्त नहीं हो जाता है। ईशा फाउंडेशन ने तमिलनाडु पुलिस को अपने खिलाफ आपराधिक मामलों की जांच करने के लिए दिए गए मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। जग्गी वासुदेव के ईशा फाउंडेशन ने उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 500 पुलिसकर्मियों ने उसके परिसरों पर छापेमारी की, चप्पे चप्पे की जांच की गई। सुप्रीम कोर्ट ने उन दो महिलाओं से विस्तृत जानकारी देने को कहा जिनके पिता ने ईशा फाउंडेशन में अपनी बेटियों को अवैध रूप से बंधक बनाए जाने का आरोप लगाते हुए हाई कोर्ट का रुख किया था।
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कार्यवाही के दौरान मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने आध्यात्मिक संगठनों को बाहरी हस्तक्षेप से बचाने के महत्व पर प्रकाश डालते हुए जोर दिया,आप सेना या पुलिस को इस तरह की संस्था में नहीं आने दे सकते। तीन न्यायाधीशों की पीठ में न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे। हाई कोर्ट के निर्देश के आधार पर किसी भी आगे की पुलिस कार्रवाई पर रोक लगा दी। ईशा फाउंडेशन का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया कि आश्रम एक त्रुटिहीन रिकॉर्ड रखता है। उन्होंने बताया कि जिन दो महिलाओं को कथित तौर पर उनकी इच्छा के विरुद्ध रखा गया था, वे मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुईं और उन्होंने आश्रम में अपनी स्वैच्छिक उपस्थिति की पुष्टि की।
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