OBC आदेश के खिलाफ बंगाल सरकार की अपील, सुप्रीम कोर्ट में इसी महीने होगी सुनवाई
पश्चिम बंगाल सरकार ने मई में उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी जिसमें कहा गया था कि 77 समुदायों को राजनीतिक लाभ के लिए धार्मिक आधार पर ओबीसी सूची में शामिल किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह नौकरियों और प्रवेशों में आरक्षण के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की सूची में 77 समुदायों, जिनमें ज्यादातर मुस्लिम हैं। शामिल करने के फैसले को रद्द करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की अपील पर इस महीने सुनवाई करेगा। नए शैक्षणिक सत्र से पहले इस मुद्दे पर निर्णय लेने का आश्वासन दिया।
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हम जो भी निर्णय लेंगे वह शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले होगा। न्यायमूर्ति भूषण आर गवई और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने मामले को 28 और 29 जनवरी को सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया। पश्चिम बंगाल सरकार ने मई में उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी जिसमें कहा गया था कि 77 समुदायों को राजनीतिक लाभ के लिए धार्मिक आधार पर ओबीसी सूची में शामिल किया गया था।
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राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और वकील आस्था शर्मा ने अंतरिम निर्देश की मांग करते हुए कहा कि 77 समुदायों से संबंधित छात्रों के प्रवेश रोक दिए गए हैं। राज्य ने कहा कि ये समुदाय केंद्रीय ओबीसी सूची और पड़ोसी राज्यों में हैं।
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