Delhi में नगर निगम का प्रॉपर्टी टैक्स भरने से पहले, जरुर दें इस बात का ध्यान
दिल्ली नगर निगम का कहना है की संपत्ति करदाता अब टैक्स देने के लिए यूपीआई, ई वॉलेट, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर या किसी अन्य ऑनलाइन पेमेंट के जरिए डिजिटल तौर से प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान कर सकते हैं।
दिल्ली नगर निगम ने आगामी एक जुलाई से प्रॉपर्टी टैक्स के भुगतान के तरीके में बदलाव कर दिया है। अब तक जनता प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान चेक के माध्यम से कर सकती थी मगर अब इसे बंद किया जा रहा है।
यानी अब संपत्ति का प्रॉपर्टी टैक्स चेक के माध्यम से नहीं किया जा सकेगा। दिल्ली नगर निगम ने यह फैसला चेक बाउंस होने की समस्या से निपटने के लिए किया है। दिल्ली नगर निगम का कहना है की संपत्ति करदाता अब टैक्स देने के लिए यूपीआई, ई वॉलेट, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर या किसी अन्य ऑनलाइन पेमेंट के जरिए डिजिटल तौर से प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान कर सकते हैं।
ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स भरने वाले लोगों को आसानी से प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करने की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही डिजिटल पेमेंट करने पर समय पर भुगतान होगा और तत्काल रसीद भी मिल सकेगी।
संपत्ति कर का भुगतान करने की अपील
दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली में सभी संपत्ति मालिकों को खाली भूमि और भवनों के प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करने की अपील भी की है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान बकाया संपत्तिकर का एक भुगतान 30 जून तक किया जा सकता है। इस भुगतान में 10% की छूट भी टैक्स पेयर्स पा सकते हैं। जिन टैक्स पेयर्स को संपत्ति कर का भुगतान करना है वह एमसीडी की वेबसाइट पर लॉगिन कर टैक्स जमा करवा सकते हैं।
बता दें कि एमसीडी ने सभी संपत्ति मालिकों को खाली भूमि और बिल्डिंग के कब से करने पर संपत्तियों को जियो टैग करने की सलाह दी है।
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