आतिशी अरविंद केजरीवाल के जेल और बेल क्लब में शामिल हुई- प्रवीण शंकर कपूर

आतिशी ने न केवल राजनीतिक रूप से बल्कि नैतिक रूप से भी यह मामला खो दिया है क्योंकि आज वह व्यक्तिगत जमानती के साथ अकेले ही अदालत आईं। आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता उनकी जमानत के लिए भी खड़ा नहीं हुआ।
दिल्ली भाजपा मीडिया प्रमुख एवं प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने अप्रैल में दिल्ली सरकार की मंत्री श्रीमती आतिशी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था और लंबी बहस के बाद अदालत ने मुकदमे को स्वीकार कर लिया और जून में सुश्री आतिशी को समन किया जब उन्होंने ऑनलाइन उपस्थित होकर नई तारीख के लिए स्थगन मांगा और अदालत ने आज 23 जुलाई 2024 के लिए स्थगन की अनुमति दी। वह अपने वकील के साथ अदालत में उपस्थित हुईं और जमानत मांगी क्योंकि मानहानि का अपराध जमानती है जमानत मिल गई।
श्री कपूर ने कहा है कि मानहानि का मुकदमा सुश्री आतिशी द्वारा लगाए गए बेबुनियाद आरोपों से संबंधित है कि भाजपा आम आदमी पार्टी के विधायकों को रिश्वत देकर खरीदने की कोशिश कर रही है, जिससे भाजपा और उसके कार्यकर्ताओं की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है।
दिल्ली भाजपा मीडिया प्रमुख ने कहा है कि दिल्ली सरकार की मंत्री सुश्री आतिशी के व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर और राउस एवेन्यू कोर्ट से जमानत लेने के साथ, हम कानूनी लड़ाई का पहला दौर जीत चुके हैं और मामले को मुकदमे के चरण में ले आए हैं।
आज जमानत लेने के बाद, सुश्री आतिशी अरविंद केजरीवाल के जेल और बेल क्लब में शामिल हो गई हैं।
जल्द ही हम देखेंगे कि सुश्री आतिशी भाजपा कार्यकर्ताओं से माफी मांगेंगी क्योंकि कानूनी रूप से उनके पास अपने झूठे और अपमानजनक बयान को सही ठहराने का कोई आधार नहीं है।
आज भी उनके वकील ने लंबी स्थगन की कोशिश की लेकिन अदालत ने केवल दो सप्ताह का स्थगन दिया और मामला अब दस्तावेजों की जांच और बहस के लिए 8 अगस्त 2024 को आएगा।
सुश्री आतिशी को तब तक हर तारीख को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा जब तक कि अदालत द्वारा छूट नहीं दी जाती।
दिल्ली भाजपा मीडिया प्रमुख ने कहा है कि सुश्री आतिशी ने न केवल राजनीतिक रूप से बल्कि नैतिक रूप से भी यह मामला खो दिया है क्योंकि आज वह व्यक्तिगत जमानती के साथ अकेले ही अदालत आईं। आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता उनकी जमानत के लिए भी खड़ा नहीं हुआ।
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