Liquor Policy Case मामले में अरविंद केजरीवाल के सहायक से पूछताछ, AAP विधायक को समन
आप के गोवा विधायक को यह समन उनकी सहयोगी और दिल्ली की मंत्री आतिशी के उस दावे के कुछ दिनों बाद आया है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि भाजपा उनकी पार्टी के चार और नेताओं को निशाना बना रही है, जिनमें वह भी शामिल हैं। आतिशी ने कहा, "भाजपा की योजना अगले दो महीनों में चार और आप नेताओं को गिरफ्तार करने की है। वे मुझे, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा को गिरफ्तार करेंगे।
प्रवर्तन निदेशालय ने शराब नीति मामले में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक विभव कुमार से सोमवार को पूछताछ की। इसके अलावा, जांच एजेंसी ने आम आदमी पार्टी (आप) के गोवा विधायक दुर्गेश पाठक को भी आज पेश होने के लिए बुलाया। ईडी अधिकारियों ने कहा कि बिभव कुमार का बयान धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत दर्ज किया गया था। यह दूसरी बार है जब आप की संगठन निर्माण टीम के प्रभारी दुर्गेश पाठक को प्रवर्तन निदेशालय ने तलब किया है। इससे पहले, उन्हें 2022 में तलब किया गया था। उस समय के सूत्रों ने इंडिया टुडे को बताया था कि तलाशी के दौरान AAP नेता शराब नीति मामले के आरोपी विजय नायर के मुंबई स्थित घर के अंदर मौजूद थे। जांच एजेंसी ने डिजिटल साक्ष्य निकालने और नायर के साथ उनके संबंधों के संबंध में पूछताछ करने के लिए दुर्गेश पाठक को तलब किया था।
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आप के गोवा विधायक को यह समन उनकी सहयोगी और दिल्ली की मंत्री आतिशी के उस दावे के कुछ दिनों बाद आया है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि भाजपा उनकी पार्टी के चार और नेताओं को निशाना बना रही है, जिनमें वह भी शामिल हैं। आतिशी ने कहा, "भाजपा की योजना अगले दो महीनों में चार और आप नेताओं को गिरफ्तार करने की है। वे मुझे, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा को गिरफ्तार करेंगे।
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उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने उन्हें पाला नहीं बदलने पर गिरफ्तार करने की धमकी दी थी। हालाँकि, भाजपा ने आरोपों को "निराधार" बताया और बाद में उन्हें मानहानि का नोटिस भेजा। अरविंद केजरीवाल वर्तमान में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं, और वह 15 अप्रैल तक वहीं रहेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें 21 मार्च को गिरफ्तार किया, और संघीय एजेंसी के साथ दो विस्तारित हिरासत के बाद, दिल्ली के मुख्यमंत्री को 1 अप्रैल को जेल भेज दिया गया। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार (5 अप्रैल) को अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें सलाखों के पीछे अपने वकीलों से मिलने के लिए अतिरिक्त समय मांगा गया था।
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