विवाद के बीच UGC ने उठाया ये बड़ा कदम, अब 28 फरवरी तक हो सकेंगे ये काम

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अंकित सिंह । Feb 6 2025 5:16PM

दिशानिर्देश कुलपतियों के चयन के तरीके में बदलाव का भी सुझाव देते हैं। पात्रता मानदंड में अब शिक्षा, अनुसंधान संस्थानों, सार्वजनिक नीति, सार्वजनिक प्रशासन और उद्योग के पेशेवर शामिल होंगे।

यूजीसी ने यूजीसी विनियम 2025 के मसौदे पर प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने की समय सीमा 28 फरवरी तक बढ़ा दी है। यूजीसी के नए मसौदा दिशानिर्देशों के अनुसार, उम्मीदवार अब अपने द्वारा चुने गए किसी भी विषय में यूजीसी-नेट उत्तीर्ण करके उच्च शिक्षा संस्थानों में संकाय पदों के लिए अर्हता प्राप्त कर सकते हैं, भले ही उनकी स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री अलग-अलग क्षेत्रों में हों। दिशानिर्देश कुलपतियों के चयन के तरीके में बदलाव का भी सुझाव देते हैं। पात्रता मानदंड में अब शिक्षा, अनुसंधान संस्थानों, सार्वजनिक नीति, सार्वजनिक प्रशासन और उद्योग के पेशेवर शामिल होंगे।

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10 जनवरी को यूजीसी के अध्यक्ष एम. जगदेश कुमार ने इन बदलावों का समर्थन करते हुए कहा कि नए नियम भ्रम दूर करेंगे और पारदर्शिता सुनिश्चित करेंगे। एएनआई के साथ एक साक्षात्कार में, उन्होंने बताया कि चांसलर अब खोज सह चयन समिति का गठन करेंगे, एक विवरण जिसका 2018 के नियमों में उल्लेख नहीं किया गया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और कई डीएमके सांसदों ने आज दिल्ली में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के मसौदा नियमों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। 

डीएमके छात्रों ने राष्ट्रीय राजधानी में जंतर-मंतर पर सुबह 10 बजे अपना विरोध प्रदर्शन शुरू किया, जिसमें इंडिया ब्लॉक के नेता भी शामिल हुए। इससे पहले, 9 जनवरी को तमिलनाडु विधानसभा ने मसौदा नियमों के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें उन्हें वापस लेने का आह्वान किया गया था। छह राज्यों ने एक संयुक्त प्रस्ताव पारित कर यूजीसी विनियम 2025 के मसौदे को वापस लेने की मांग की है, जो विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारियों को नियुक्त करने और पदोन्नत करने के लिए न्यूनतम योग्यता की रूपरेखा तैयार करता है।

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