लखीमपुर खीरी हिंसा मामला: आशीष मिश्रा ने CJM कोर्ट में किया सरेंडर, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की थी जमानत
लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा ने सरेंडर किया है। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत को रद्द कर दिया था और उन्हें एक सप्ताह के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया था।
नयी दिल्ली। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा ने सरेंडर किया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत को रद्द कर दिया था और उन्हें सरेंडर करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया था। जिसके तहत आशीष मिश्रा ने रविवार को सीजेएम कोर्ट में सरेंडर किया।
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SC ने रद्द की थी जमानत
लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत को रद्द कर दिया था और उन्हें एक सप्ताह के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया था। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में पीड़ितों को निष्पक्ष एवं प्रभावी तरीके से नहीं सुना गया, क्योंकि उसने साक्ष्यों को लेकर संकुचित दृष्टिकोण अपनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार नहीं रखा जा सकता है और यह निरस्त करने के लायक है।
Uttar Pradesh | Lakhimpur Kheri violence case: Accused Ashish Mishra surrendered at Lakhimpur Kheri District Jail. pic.twitter.com/5Ov3aTSKz2
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) April 24, 2022
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