सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर का फैसला किया खारिज, परवेज इलाही को पंजाब प्रांत का बनाया मुख्यमंत्री
प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को बड़ा झटका लगा है। बहुमत हासिल करने के बावजूद शुक्रवार को चुनाव हारने वाले परवेज इलाही ने डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी के फैसले को चुनौती दी थी जिसमें प्रधानमंत्री शरीफ के बेटे हमजा को विजयी घोषित किया गया था।
इस्लामाबाद। पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को पंजाब विधानसभा के डिप्टी-स्पीकर के 10 मतों को खारिज करने के फैसले को असंवैधानिक करार दिया और पीएमएल-क्यू नेता चौधरी परवेज इलाही को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण प्रांत का मुख्यमंत्री नामित किया। इस फैसले से प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को बड़ा झटका लगा है। बहुमत हासिल करने के बावजूद शुक्रवार को चुनाव हारने वाले परवेज इलाही ने डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी के फैसले को चुनौती दी थी जिसमें प्रधानमंत्री शरीफ के बेटे हमजा को विजयी घोषित किया गया था।
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मामले की सुनवाई करने वाले मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल, न्यायमूर्ति इजाजुल अहसान और न्यायमूर्ति मुनीब अख्तर की पीठ ने फैसला सुनाया कि परवेज इलाही पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री हैं। चुनाव के दौरान, मजारी ने पार्टी अध्यक्ष चौधरी शुजात हुसैन द्वारा लिखे गए एक पत्र का हवाला देते हुए पीएमएल-क्यू के 10 विधायकों के मतों की गिनती के खिलाफ फैसला दिया था, जो इलाही के पक्ष में थे। अदालत ने पंजाब के गवर्नर को मंगलवार रात 11:30 बजे से पहले परवेज इलाही को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने का भी आदेश दिया।
3-member bench of Supreme Court declared Dy Speaker Dost Muhammad Mazari's ruling in Punjab CM election "illegal" &ruled that Pervez Elahi will be new CM of the province
— ANI (@ANI) July 26, 2022
"Dy speaker's ruling is illegal. There is no legal justification for Dy Speaker's ruling," said Supreme Court pic.twitter.com/TwNJZMw6qh
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