आदेश के बावजूद शादमान चौक का नाम भगत सिंह के नाम पर न रखने पर अवमानना याचिका दायर

Bhagat Singh
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भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन के अध्यक्ष इम्तियाज राशिद कुरैशी द्वारा लाहौर उच्च न्यायालय में दायर की गई याचिका में लाहौर के उपायुक्त और शहर प्रशासन के खिलाफ अवमानना ​​कार्यवाही की मांग की गई।

लाहौर। शहर में शादमान चौक का नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नायक भगत सिंह के नाम पर न रखने पर पाकिस्तान की पंजाब सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ शुक्रवार को लाहौर उच्च न्यायालय में अवमानना ​​याचिका दायर की गई। भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन के अध्यक्ष इम्तियाज राशिद कुरैशी द्वारा लाहौर उच्च न्यायालय में दायर की गई याचिका में लाहौर के उपायुक्त और शहर प्रशासन के खिलाफ अवमानना ​​कार्यवाही की मांग की गई। इसमें कहा गया कि अदालत के आदेश के बावजूद शादमान चौक का नाम भगत सिंह के नाम पर नहीं रखा गया है, इसलिए अवमानना कार्यवाही की जानी चाहिए। 

कुरैशी ने पीटीआई से कहा कि लाहौर उच्च न्यायालय ने 2018 में सरकार को शादमान चौक का नाम भगत सिंह के नाम पर रखने का आदेश दिया था, जहां उन्हें 1931 में फांसी दी गई थी। भगत सिंह ने भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी और उस समय देश अविभाजित था। इसलिए पाकिस्तान में एक तबका शहीद ए आजम को भारत और पाकिस्तान दोनों की संयुक्त धरोहर मानता है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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