इमरान खान के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने को मंजूरी

Imran Khan
प्रतिरूप फोटो
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शनिवार को इस्लामाबाद के एफ-9 पार्क में हुई एक रैली में खान ने इस्लामाबाद के पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस उपमहानिरीक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कराने की धमकी दी थी। इसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैये के लिए न्यायपालिका को चेतावनी देते हुए कहा था कि वह अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे।

(सज्जाद हुसैन) इस्लामाबाद, 23 अगस्त। पाकिस्तान की एक शीर्ष अदालत ने यहां एक रैली के दौरान सत्र न्यायालय की महिला न्यायाधीश के बारे में विवादित टिप्पणी करने के मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के विरुद्ध अवमानना कार्यवाही शुरू करने का सोमवार को निर्णय लिया। जेल में बंद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के सदस्य शाहबाज गिल के पुलिस रिमांड को चुनौती देने वाली पार्टी की याचिका पर सुनवाई के दौरान इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आमेर फारूक ने यह फैसला किया।

शनिवार को इस्लामाबाद के एफ-9 पार्क में हुई एक रैली में खान ने इस्लामाबाद के पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस उपमहानिरीक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कराने की धमकी दी थी। इसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैये के लिए न्यायपालिका को चेतावनी देते हुए कहा था कि वह अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। पीटीआई के अध्यक्ष खान ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जेबा चौधरी को भी गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी थी, जिन्होंने इस्लामाबाद पुलिस के अनुरोध पर इमरान के सहयोगी गिल की दो दिन की हिरासत को मंजूरी दी थी। न्यायाधीशों-मोहसिन अख्तर कयानी, बाबर सत्तार और मियांगुल हसन औरंगजेब की एक वृहद पीठ अवमानना मामले की सुनवाई करेगी और पहली सुनवाई मंगलवार को होने की उम्मीद है। गिल को पिछले हफ्ते देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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