Bihar Board: बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट परीक्षा से पहले जारी की नोटिस, नियम तोड़ने पर की जाएगी सख्त कार्रवाई

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बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले छात्रों के लिए एक नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में छात्रों को परीक्षा समय और परीक्षा केंद्रों में प्रवेश के संबंध में दिशानिर्देशों से अवगत कराया गया है।

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले छात्रों के लिए एक नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में छात्रों को परीक्षा समय और परीक्षा केंद्रों में प्रवेश के संबंध में दिशानिर्देशों से अवगत कराया गया है। बोर्ड ने ताजा नोटिस जारी कर बताया है कि नियमों का उल्लघंन करने पर छात्रों पर कई तरह की सख्त कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको बोर्ड द्वारा जारी नोटिस और नियमों का उल्लंघन के बारे में बताने जा रहे हैं और साथ ही यह भी जानेंगे कि इन नियमों का उल्लघंन करने पर क्या कार्रवाई की जा सकती है।

बोर्ड ने दी चेतावनी

बोर्ड ने नियमों का उल्लंघन करने का प्रयास करने वाले लोगों पर आपराधिक अतिक्रमण, एफआईआर और दो साल के प्रतिबंध की चेतावनी दी है। बिहार बोर्ड ने BSEB 12वीं बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए एक नोटिस जारी किया है। यह नोटिस निर्धारित समय के बाद परीक्षा केंद्रों में जबरन और अनधिकृत प्रवेश के संबंध में है।

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छात्रों को 1 घंटे पहले पहुंचना होगा

बता दें कि हाल ही में बीएसईबी ने बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले छात्रों को एग्जाम शुरू होने से करीब 1 घंटे पहले परीक्षा केंद्र में पहुंचने का निर्देश दिया है। एग्जाम शुरू करने से करीब 30 मिनट पहले परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार बंद हो जाएगा।

बिहार बोर्ड कक्षा 12 की परीक्षा 01 फरवरी 2025 से 15 फरवरी 2025 तक दो पालियों में कराया जाएगा। पहली पाली सुबह 09:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक रहेगी। वहीं दूसरी पाली में परीक्षा दोपहर 02:00 से शाम 05:00 बजे तक आयोजित कराई जाएगी।

बिहार बोर्ड ने कहा है कि अगर कोई छात्र परीक्षा केंद्र पहुंचने में देरी करता है। या फिर जबरन या अनाधिकृत रूप से गेट या बाउंड्र फांदकर एग्जाम देने जाने की कोशिश करता है। ऐसा करना समिति के निर्देशों का उल्लंघन करना माना जाएगा और यह अपराध की श्रेणी में आएगा। ऐसा करना एग्जाम की पवित्रता को भंग करना माना जाएगा। 

दो साल का लगेगा प्रतिबंध

बीएसईबी ने बताया कि जबरन या अनाधिकृत रूप से बाउंड्री या गेट फांदकर परीक्षा केंद्र में प्रवेश करते पाए जाने वाले छात्रों को दो साल के लिए परीक्षा से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इसके साथ ही परीक्षार्थी के खिलाफ औपचारिक पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी।

वहीं बिहार बोर्ड परीक्षा केंद्र प्रमुख और घटना के लिए जिम्मेदार अन्य व्यक्तियों को भी निलंबित कर दिया जाएगा। इसके साथ ही इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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