Budget 2025: निर्मला सीतारमण ने कहा कि किराए पर टीडीएस की वार्षिक सीमा ₹2.40 लाख से बढ़ाकर ₹6 लाख की जाएगी

प्रत्यक्ष कर विवादों को निपटाने के लिए 33,000 करदाताओं ने विवाद से विश्वास 2.0 योजना का लाभ उठाया है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज आय पर कर कटौती की सीमा दोगुनी करके ₹1 लाख कर दी जाएगी। इसके अलावा, बजट में स्टार्टअप्स को कर लाभ प्राप्त करने के लिए निगमन की अवधि को पांच वर्ष तक बढ़ा दिया गया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को केंद्रीय बजट 2025 पेश करते हुए घोषणा की कि किराए पर स्रोत पर कर कटौती या टीडीएस की वार्षिक सीमा 2.40 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये कर दी जाएगी। निर्मला सीतारमण ने किसी भी आकलन वर्ष के लिए अद्यतन रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने की भी घोषणा की। समय सीमा को मौजूदा दो साल से बढ़ाकर चार साल करने का प्रस्ताव है।
वर्ष 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी सरकार के तहत लगातार 14वां बजट पेश करते हुए, सीतारमण ने उन मामलों में शिक्षा के प्रयोजनों के लिए प्रेषण के लिए टीसीएस (स्रोत पर एकत्रित कर) की छूट का भी प्रस्ताव किया, जहां शिक्षा ऋण निर्दिष्ट वित्तीय संस्थानों से लिया गया है।
उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष कर विवादों को निपटाने के लिए 33,000 करदाताओं ने विवाद से विश्वास 2.0 योजना का लाभ उठाया है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज आय पर कर कटौती की सीमा दोगुनी करके ₹1 लाख कर दी जाएगी। इसके अलावा, बजट में स्टार्टअप्स को कर लाभ प्राप्त करने के लिए निगमन की अवधि को पांच वर्ष तक बढ़ा दिया गया है।
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