GST के नए रेट लागू, इलाज कराना हुआ और भी महंगा, यहां देखें लिस्ट
18 जुलाई से कई आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ने जा रही हैं, जिनमें पहले से पैक, लेबल वाले सामान और अस्पताल के कमरे तक शामिल हैं। यह फैसला पिछले महीने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 47वीं जीएसटी बैठक में लिया गया था, जिसमें राज्य के समकक्ष भी शामिल थे।
मंहागाई की मार झेल रही आम जनता को सोमवार को एक और झटका लगा है। बता दें कि जीएसटी परिषद की ओर से जीएसटी दरों में संशोधन किया गया है और कई ऐसी चीजों पर जीएसटी के दायरे लगाए गए है, जिनपर अब तक कोई टैक्स नहीं लगता था। आज यानि सोमवार 18 जुलाई को देश में कई चीजें मंहगी हो गई हैं। इनमें अस्पताल का इलाज से लेकर होटल के कमरे तक महंगे हो गए है।
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अब आपको इनकी कीमतें ज्यादा चुकानी पड़ सकती है। 18 जुलाई से कई आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ने जा रही हैं, जिनमें पहले से पैक, लेबल वाले सामान और अस्पताल के कमरे तक शामिल हैं। यह फैसला पिछले महीने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 47वीं जीएसटी बैठक में लिया गया था, जिसमें राज्य के समकक्ष भी शामिल थे। उन्होंने कई चीजों में जहां कटौती की है तो वहीं कई वस्तुओं और सेवाओं पर टैक्स लगाया है। यहां जानिए क्या चीज हुई है मंहगी और कौन सी चीज हुई सस्ती।
- ग्राहकों को आटा, पनीर और दही जैसे पहले से पैक, लेबल वाले खाद्य पदार्थों पर 5 प्रतिशत जीएसटी देना होगा।
- 5,000 रुपये से अधिक किराए वाले अस्पताल के कमरों पर भी 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।
- एक हजार रुपये प्रतिदिन तक के टैरिफ वाले होटल के कमरे, मानचित्र और चार्ट, जिसमें एटलस भी शामिल है, पर 12 प्रतिशत वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लगेगा।
- टेट्रा पैक और चेक जारी करने के लिए बैंकों द्वारा वसूले जाने वाले शुल्क (ढीले या बुक फॉर्म में) पर कुल 18 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाएगा।
- मुद्रण, लेखन या स्याही जैसे उत्पादों पर कर की दरें; ब्लेड, पेपर नाइव्स और पेंसिल शार्पनर; एलईडी लैंप; ड्रॉइंग और मार्किंग आउट इंस्ट्रूमेंट्स को 12 फीसदी से बढ़ाकर 18 फीसदी कर दिया गया।
- सोलर वॉटर हीटर पर अब पहले के 5 फीसदी की तुलना में 12 फीसदी जीएसटी लगेगा।
- सड़कों, पुलों, रेलवे, मेट्रो, श्मशान के लिए काम के अनुबंध जैसी सेवाओं पर भी कर मौजूदा 12 प्रतिशत से बढ़कर 18 प्रतिशत हो जाएगा।
- RBI, IRDA और SEBI जैसे नियामकों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर 18 प्रतिशत कर लगेगा ।
- बायो नेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट सुविधाओं पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।
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