Karnataka High Court का बायजू के निवेशकों की ईजीएम पर रोक लगाने से इनकार
आदेश के अनुसार, संबंधित कंपनी के शेयरधारकों की 23 फरवरी, 2024 को होने वाली ईजीएम में लिया गया कोई भी निर्णय सुनवाई की अगली तारीख तक प्रभावी नहीं होगा।
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बायजू के कुछ निवेशकों की तरफ से बुलायी गयी असाधारण आम बैठक (ईजीएम) पर रोक लगाने से बुधवार को इनकार कर दिया। यह बैठक सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) बायजू रवीन्द्रन और उनके परिवार के सदस्यों को महत्वपूर्ण पदों से हटाने के प्रस्ताव पर मतदान के लिए बुलायी गयी है।
बायजू का संचालन करने वाली थिंक एंड लर्न प्राइवेट लि. ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में अर्जी देकर ईजीएम पर रोक लगाने का अनुरोध किया था। लेकिन अदालत ने केवल अंतरिम राहत दी है। उसने कहा कि शुक्रवार को ईजीएम की बैठक में पारित प्रस्ताव को मामले में अगली सुनवाई तक लागू नहीं किया जाएगा।
अदालत ने आदेश में कहा, ‘‘याचिकाकर्ता ने कहा है कि असाधारण आम बैठक (ईजीएम) बुलाने की शर्तों का पालन नहीं किया गया है और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 100 (3) के तहत इस संदर्भ में कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है।’’
आदेश के अनुसार, संबंधित कंपनी के शेयरधारकों की 23 फरवरी, 2024 को होने वाली ईजीएम में लिया गया कोई भी निर्णय सुनवाई की अगली तारीख तक प्रभावी नहीं होगा।
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