सरकार ने 75 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को दी बड़ी राहत, अब नहीं भरना पड़ेगा इनकम टैक्स रिटर्न
बजट 2021-22 में बुजुर्गों को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि 75 साल से अधिक उम्र वाले बुजुर्गों को अब टैक्स में राहत दी गई है।
नयी दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट सत्र 2021-22 पेश किया। इस बार के बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कोरोना काल के दौरान लोगों को इनकम टैक्स स्लैब में भारी छूट की उम्मीद थी लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वहीं सरकार ने बुजुर्गों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि 75 साल से अधिक उम्र वाले बुजुर्गों को अब टैक्स में राहत दी गई है।
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उन्होंने बताया कि अब 75 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को इनकम टैक्स रिजर्न (आईटीआर) नहीं भरना पड़ेगा। हालांकि, यह राहत सिर्फ उन बुजुर्गों के लिए होगी, जिनकी कमाई का जरिए सिर्फ पेंशन होगा।
We shall reduce the compliance burden on our senior citizens who are 75 years of age & above - for senior citizens who only have pension & interest income, I propose exemption from filing their Income Tax return: FM Nirmala Sitharaman. #Budget2021 pic.twitter.com/ckBMpF0Tpj
— ANI (@ANI) February 1, 2021
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