Budget 2024: मिडिल क्लास के लिए राहत! न्यू टैक्स रिजीम में बड़ी छूट का ऐलान, 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं

Budget 2024
ANI
अंकित सिंह । Jul 23 2024 12:45PM

निर्मला सीतारमण ने कहा कि 12 से 15 लाख के टैक्सेबल इनकम पर 20 फीसदी आयकर लगेगा. 15 लाख से ज्यादा के टैक्सेबल आय पर 30 फीसदी की दर से आयकर लगेगा। सरकार ने पेंशनभोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कर कटौती को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का प्रस्ताव किया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई आयकर व्यवस्था को बढ़ावा दिया, जिसमें मानक कटौती 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दी गई। वित्त मंत्री ने कहा कि नई कर व्यवस्था के तहत, कर दर संरचना को निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा। इस व्यवस्था में तीन लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 से 7 लाख तक की कमाई पर 5 प्रतिशत इनकम टैक्स देना होगा। निर्मला सीतारमण ने बताया कि 7 से 10 लाख की आय होने पर 10 फीसदी की दर से आय कर लगेगा। 10 से 12 लाख के टैक्सेबल इनकल पर 15 फीसदी की दर से आयकर लगेगा।

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निर्मला सीतारमण ने कहा कि 12 से 15 लाख के टैक्सेबल इनकम पर 20 फीसदी आयकर लगेगा. 15 लाख से ज्यादा के टैक्सेबल आय पर 30 फीसदी की दर से आयकर लगेगा। सरकार ने पेंशनभोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कर कटौती को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का प्रस्ताव किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने एनपीएस के लिए नियोक्ता के अंशदान पर कटौती की सीमा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत की। उन्होंने कहा कि वित्तीय एवं गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों में दीर्घावधि लाभ पर अब 12.5 प्रतिशत की दर से कर लगेगा। 

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वित्त मंत्री ने घोषणा की कि मानक कटौती की सीमा 50,000 रुपये से बढ़कर 75,000 रुपये की गयी। सीतारमण ने कहा कि निजी क्षेत्र में वाणिज्यिक स्तर पर अनुसंधान एवं नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए एक लाख करोड़ रुपये का वित्तीय कोष है। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप के लिए एंजल कर समाप्त होगा। सरकार ने ई-कॉमर्स गतिविधियों में स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) की दर को एक प्रतिशत से घटाकर 0.1 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि तीन वर्ष के बाद आयकर आकलन केवल उन मामलों में पुनः किया जाएगा जहां बेहिसाबी आय 50 लाख रुपये या उससे अधिक है।

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