Kangana Ranaut को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिला झटका, फिल्म Emergency को तत्काल प्रमाण-पत्र देने से किया इनकार, एक्ट्रेस ने किया रिएक्ट
बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) को कंगना रनौत निर्देशित फिल्म 'इमरजेंसी' को तुरंत प्रमाण-पत्र जारी करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया और बोर्ड से 18 सितंबर तक किसी भी आपत्ति या अभिवेदन पर निर्णय लेने को कहा।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) को कंगना रनौत निर्देशित फिल्म 'इमरजेंसी' को तुरंत प्रमाण-पत्र जारी करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया और बोर्ड से 18 सितंबर तक किसी भी आपत्ति या अभिवेदन पर निर्णय लेने को कहा। दो जजों की बेंच फिल्म इमरजेंसी के सह-निर्माता जी स्टूडियोज की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जीवन पर आधारित 'इमरजेंसी' का लेखन, निर्देशन और निर्माण रनौत ने किया है। फिल्म 6 सितंबर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन सिख संगठनों द्वारा सिखों के चित्रण और ऐतिहासिक तथ्यों की सटीकता पर चिंता जताए जाने के बाद इसे स्थगित कर दिया गया।
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कोर्ट ने कहा कि वह सीबीएफसी को कोई निर्देश नहीं दे सकता, क्योंकि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पहले ही सेंसर बोर्ड को जबलपुर सिख संगत द्वारा किए गए अभिवेदनों पर निर्णय लेने का आदेश दिया है, जिसने फिल्म की विषय-वस्तु और इसके ट्रेलर पर आपत्ति जताई थी।
पीठ ने कहा, "न्यायिक औचित्य की मांग है कि ऐसे आदेश पारित नहीं किए जाने चाहिए। इसलिए, हम याचिकाकर्ता द्वारा मांगे गए प्रमाण पत्र को जारी करने के लिए सीबीएफसी को निर्देश देने में असमर्थ हैं। हालांकि, हम वर्तमान याचिका का निपटारा नहीं करते हैं। हम सीबीएफसी को आपत्तियों पर विचार करने का निर्देश देते हैं।" हालांकि, अदालत ने कहा कि एक फिल्म बनाने में बहुत अधिक पैसा खर्च होता है और इस मामले को खुला नहीं रखा जा सकता।
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अदालत ने कहा, "फिल्में शुक्रवार को रिलीज होती हैं। इसमें करोड़ों-करोड़ों रुपये निवेश किए गए हैं।" अदालत ने सीबीएफसी को भी फटकार लगाई, जब उसके वकील ने आगामी गणपति उत्सव का हवाला देते हुए समय मांगा। अदालत ने कहा कि यह काम न करने और प्रक्रिया में और देरी करने का आधार नहीं हो सकता। इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए, कंगना रनौत की टीम ने ट्वीट किया, "उच्च न्यायालय ने आपातकाल के प्रमाण पत्र को अवैध रूप से रोकने के लिए सेंसर को फटकार लगाई है।"
मंगलवार को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने दो याचिकाकर्ताओं - जबलपुर सिख संगत और श्री गुरु सिंह सभा - को तीन दिनों के भीतर सीबीएफसी के समक्ष अपनी आपत्तियों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने की अनुमति दी। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि फिल्म के कुछ दृश्यों ने सिख समुदाय के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है और उन्होंने कंगना रनौत से माफ़ी मांगी है। सुनवाई के दौरान सीबीएफसी ने अदालत को बताया कि उसने फिल्म के लिए अंतिम प्रमाण पत्र जारी नहीं किया है। शिरोमणि अकाली दल ने भी सीबीएफसी को कानूनी नोटिस भेजकर 'इमरजेंसी' की रिलीज रोकने को कहा है।