By अभिनय आकाश | Nov 21, 2024
मध्य-पूर्व में चल रहे संघर्ष के बीच अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) ने इजरायल के प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। चैंबर ने 8 अक्टूबर, 2023 से 20 मई, 2024 तक मानवता के खिलाफ अपराधों और युद्ध अपराधों पर नेतन्याहू और गैलेंट के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया, जिस दिन अभियोजन पक्ष ने गिरफ्तारी वारंट के लिए आवेदन दायर किया था।
चैंबर ने 26 सितंबर 2024 को इज़राइल द्वारा प्रस्तुत दो अनुरोधों पर फैसला सुनाया। इज़राइल ने सामान्य रूप से फिलिस्तीन राज्य की स्थिति पर, और विशेष रूप से इज़राइली नागरिकों पर, अनुच्छेद 19 के आधार पर न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी। दूसरे अनुरोध में इज़राइल ने अनुरोध किया कि चैंबर अभियोजन पक्ष को क़ानून के अनुच्छेद 18(1) के तहत अपने अधिकारियों को जांच शुरू करने की एक नई अधिसूचना प्रदान करने का आदेश दे। इज़राइल ने चैंबर से प्रासंगिक स्थिति में अदालत के समक्ष किसी भी कार्यवाही को रोकने का भी अनुरोध किया, जिसमें 20 मई 2024 को अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत श्री बेंजामिन नेतन्याहू और श्री योव गैलेंट के गिरफ्तारी वारंट के आवेदन पर विचार भी शामिल है।
पहली चुनौती के रूप में चैंबर ने नोट किया कि इज़राइल द्वारा न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि न्यायालय फिलिस्तीन के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के आधार पर अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकता है, जैसा कि पिछली संरचना में प्री-ट्रायल चैंबर I द्वारा निर्धारित किया गया था। . इसके अलावा, चैंबर ने माना कि क़ानून के अनुच्छेद 19(1) के अनुसार, राज्य गिरफ्तारी वारंट जारी करने से पहले अनुच्छेद 19(2) के तहत न्यायालय के क्षेत्राधिकार को चुनौती देने के हकदार नहीं हैं। इस प्रकार इजराइल की चुनौती समय से पहले है। यह न्यायालय के अधिकार क्षेत्र और/या किसी विशेष मामले की स्वीकार्यता के लिए भविष्य में संभावित चुनौतियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है।