सिफारिश के बाद भी हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति क्यों नहीं हुई? अटॉर्नी जनरल से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा

By अभिनय आकाश | Sep 20, 2024

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से उन नामों के संबंध में जानकारी मांगी है जिनके नामों की कॉलेजियम ने उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीश पदों के लिए सिफारिशें की हैं और जिन पर विचार नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से उन नामों की सूची बनाने को कहा जिनके नाम की सिफारिशें की गईं, उनसे यह बताने को कहा गया कि इन नामों पर मंजूरी क्यों एवं किस स्तर पर लंबित है। जजमेंट के अनुसार कॉलेजियम द्वारा बार-बार की गई सिफारिश केंद्र सरकार के लिए बाध्यकारी है। हालांकि, कई बार दोहराए गए नाम केंद्र के पास महीनों से लंबित हैं।

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भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें केंद्र को कॉलेजियम के प्रस्तावों को समयबद्ध तरीके से मंजूरी देने के निर्देश देने की मांग की गई थी। झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में देरी को लेकर झारखंड राज्य द्वारा केंद्र के खिलाफ दायर अवमानना ​​याचिका भी आज सूचीबद्ध की गई थी। एजी आर वेंकटरमणि ने वर्चुअल रूप से पेश होकर, यह कहते हुए स्थगन का अनुरोध किया कि वह अस्वस्थ हैं। पीठ ने मामले को एक सप्ताह के लिए स्थगित करने पर सहमति जताते हुए झारखंड की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से कहा कि इस बीच मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्तियां होने की संभावना है। सीजेआई ने कहा कि कुछ नियुक्तियां पाइपलाइन में हैं, हमें उम्मीद है कि वे नियुक्तियां जल्द ही होंगी।

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केंद्र सरकार ने कहा कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति पर कॉलेजियम की सिफारिशों के बारे में अगले हफ्ते जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। अटॉर्नी जनरल के आवेदन पर पीठ ने कहा कि स्थगन के लिए दलीलें शुक्रवार को दी जा सकती हैं, क्योंकि ये मामला पहले से ही विचाराधीन है। केंद्र सरकार को मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय कॉलेजियम ने 11 जुलाई, 2024 को हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश की थी जिनमें दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास और मेघालय के हाई कोर्ट शामिल थे।

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